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दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देगी 2500 रुपये की हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना

हिसार प्रशासन अब दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके तहत वह विभिन्न योजनाओं उनमें आवेदन करने के लिए पात्रता जैसी जानकारी देंगे। इसी के तहत इस कार्यक्रम में पेंशन योजना के बारे में बताया गया।

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 11:40 AM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 11:40 AM (IST)
दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देगी 2500 रुपये की हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना
दिव्यांगजनों को निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार 2500 रुपये तक मासिक पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं।

जागरण संवाददाता, हिसार। दिव्यांगों को कई योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इन योजना का अधिक प्रचार प्रसार भी नहीं होता। ऐसे में हिसार प्रशासन अब दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके तहत वह विभिन्न योजनाओं उनमें आवेदन करने के लिए पात्रता जैसी जानकारी देंगे। इसी के तहत इस कार्यक्रम में पेंशन योजना के बारे में बताया गया। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना चलाई जा रही है।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो स्वयं जीवनयापन करने में असमर्थ हैं और जिन्हें इसके लिए राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। वर्तमान में दिव्यांगजनों को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार 2500 रुपये तक मासिक पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं।

इस योजना का इस प्रकार ले सकते हैं लाभ

इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक के दिव्यांगजन का हरियाणा डोमिसाइल होना तथा आवेदन के समय गत 3 वर्षों से हरियाणा में निवास करना आवश्यक है। आवेदक की आय अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 60 प्रतिशत दृष्टिबाधिता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, सुनने में परेशानी, लोको मोटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी से ग्रस्त दिव्यांग योजना के लिए आवेदन के पात्र हैं। योजना से जुडऩे के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत तक दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

यह लोग नहीं होंगे पात्र

वृद्धा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांग या ऐसे दिव्यांग जो किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है, योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई -दिशा सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक महीने जोड़ा जाता है।


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