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अवैध विज्ञापन लगा सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा करने वालों पर कसेगा शिकंजा, FIR के आदेश

नगर निगम ने अवैध कॉमर्शियल विज्ञापनदाताओं पर कसा शिकंजा। अवैध कॉमर्शियल प्रचार प्रसार करने वालों से करीब डेढ़ साल में वसूला 34650 रुपये जुर्माना

By Manoj KumarEdited By: Published: Wed, 29 Jan 2020 06:22 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 06:22 PM (IST)
अवैध विज्ञापन लगा सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा करने वालों पर कसेगा शिकंजा, FIR के आदेश
अवैध विज्ञापन लगा सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा करने वालों पर कसेगा शिकंजा, FIR के आदेश

हिसार, जेएनएन। शहर में अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर, फ्लेक्स या कॉमर्शियल विज्ञापन लिखवाकर सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा करने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नगर निगम ने पिछले डेढ़ साल में 19 महकमों को नोटिस जारी किए हैं, जो शहर की सुंदरता को लंबे समय से बिगाड़ रहे थे। इसके साथ ही निगम प्रशासन ने शहर में लगे अवैध कॉमर्शियल विज्ञापनों पर भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है।

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इसी कड़ी में निगम कमिश्नर जेके अभीर के आदेश पर निगम प्रशासन ने पुलिस को शिकायत भेजकर सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा करने व नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के लिए लिखा है। इस साल पहले चरण में अभी तक शिक्षण संस्थानों के नाम चिह्नित कर उन पर एफआइआर के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया है।

निगम प्रशासन ने पुलिस को लिखा है कि इन विज्ञापनदाताओं ने निगम सीमा के अंदर सार्वजनिक स्थान पर दीवार पर विज्ञापन पेंट कर दीवार गंदी की है। यह नगर निगम अधिनियम 1994, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 तथा संशोधित अधिनियम 1996 की धारा 3ए के अनुसार आपराधिक श्रेणी में आता है। इनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए।

आमजन से वसूली, सरकारी अफसरों पर मेहरबानी

एडवोकेट जितेंद्र आर्य ने आरटीआइ में शहर के अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई मामले में जानकारी ली तो उसमें खुलास हुआ कि निगम प्रशासन अवैध तरीके से प्रचार प्रसार करने के मामले में आमजन से जुर्माना वसूल रहा है। जबकि सरकारी महमकों के आला अफसरों पर मेहरबानी की जा रही है।

- हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत 16 नवंबर 2017 से 14 मार्च 2019 तक भेजे नोटिस - 72

- इस समय अवधी में जुर्माना वसूला - 34650 रुपये

- केंद्र और सरकारी संस्थानों को भेजे नोटिस - 19

अवैध प्रचार-प्रसार में मिले दोषी, जुर्माने की जगह  दिखाई मेहरबानी

- डीआरएम, रेलवे बिकानेर मंडल राजस्थान

- एसई, जनस्वास्थ्य विभाग व बीएंडआर विभाग

- वीसी, एचएयू, जीजेयू और लुवास यूनिवर्सिटी

- ईओ मार्केट कमेटी और एचएसवीपी, बिजली, वक्फबोर्ड

- प्रबंधक, ब्लू बर्ड व फ्लेङ्क्षमगो टूरिज्म कॉम्पलेक्स

- प्रशासक, सीआइआरबी व बीज रिसर्च सेंटर फार्म

- डीएफओ, वन विभाग, हिसार।

- महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज हिसार।

- सीएमओ, नागरिक अस्पताल हिसार।

- लाइन ऑफिसर, पुलिस लाइन हिसार।

हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सजा का प्रावधान

अवैध होर्डिंग्स लगाकर शहर को गंदा करने करने के मामले में दोषी पाए जाने वाले पर एक्ट में दस हजार रुपये जुर्माना या छह माह की जेल का प्रावधान है अथवा दोनों भी हो सकते हैं।

----शहर की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसार पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल विज्ञापन के लिए गंदा करने वाले व नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस को एफआइआर के लिए लिखा गया है।

- जेके अभीर, कमिश्नर नगर निगम हिसार।


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