पिता ने बच्ची से किया था दुष्कर्म का प्रयास, पत्नी काे पता चला तो खिला दी चूहे मारने की दवा
राेहतक में एक पिता ने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया था। पता लगने पर उसने बच्ची को चूहे मारने की दवा दे दी जिससे बच्ची की मौत हो गई। अब इस मामले के राज से पर्दा उठा है।
रोहतक, जेएनएन। रोहतक में नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म और मौत के मामले में सारे कयासों से राज उठ गया है। भागे हुए पिता को पकड़े जाने पर असल बात सामने आई। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। जिसे दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। पिता ने बताया कि उसने बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया था, उसने आटे में चूहे मारने की दवाई मिलाकर बच्ची को दी थी।
इससे पहले पुलिस की जांच दूसरी दिशा में घूम गई थी डॉक्टर ने कहा था बच्ची से दुष्कर्म नहीं हुआ। आरोपित पति और पत्नी के बीच बनती नहीं थी ऐसा में लगा था कि कहीं बदला निकालने के लिए पत्नी ने ही तो कहानी नहीं रची। मगर आरोपित के पकड़े जाने से तस्वीर साफ हो गई कि असल में हुआ क्या था।
डीएसपी हेड क्वार्टर गोरखपाल ने बताया कि शहर की एक कालोनी में नौ वर्षीय बेटी के साथ उसके ही पिता द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया था। जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची की मां की तरफ से सिटी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस तभी से आरोपित की तलाश में लगी हुई थी। पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार को आरोपित को इंदोर से गिरफ्तार कर लिया।
जांच में सामने आया कि आरोपित नट बोल्ट की फैक्टरी में काम करता है। जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और किसी को बताने पर उसे धमका दिया। जब बच्ची की मां को पता चला तो आरोपित पिता ने बच्ची को चूहे मारने की दवाई दे दी थी। जिसमें बच्ची की मौत हो गई थी। आरोपित ने आटे में यह दवाई मिलाकर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित पहले पानीपत और फिर दिल्ली गया। इसके बाद से आरोपित बार-बार ठिकाने बदल रहा था। आरोपित को कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार, सजा कल
रोहतक : नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर लेकर जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। जिसे सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
मामले के अनुसार, शहर की एक कालोनी में रहने वाली महिला ने जुलाई 2018 में महिला थाने में शिकायत दी थी। पीडि़ता ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी की उम्र 16 साल है, जो 10वीं की छात्रा है। पड़ोस में रहने वाला कुलदीप शादीशुदा है, जो उसकी बेटी को भगाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू की। जिसके बाद मकड़ौली टोल प्लाजा के पास से उसे बरामद कर लिया गया। बरामद होने के बाद लड़की ने बताया दिया कि कुलदीप उसे परेशान करता था।
इसकी शिकायत माता-पिता से भी की थी, जिस पर आरोपित ने माफी मांग ली थी। आरोपित उसे बहला-फुसलाकर ले गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है। जिसे सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।