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हरियाणा में मत्स्य, वित्त व स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य

हरियाणा में सरकार की विभिन्‍न सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है। 500 से भी ज्‍यादा ऐसी सेवाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए लोगों को परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। इन सभी सेवाओं की जानकारी दी जा रही है।

By Manoj KumarEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2021 05:56 PM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2021 05:56 PM (IST)
हरियाणा में मत्स्य, वित्त व स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य
परिवार पहचान पत्र के बिना अब लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा

हिसार, जेएनएन। हरियाणा प्रदेश सरकार ने मत्स्य, वित्त व स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मत्स्य विभाग की सेवाओं एवं योजनाओं जैसे कि तालाब की लीज राशि में सहायता, पूंजीगत लागत और कार्यशील पूंजी (इनपुट) की सहायता जैसे कि पुनर्रचनात्मक, एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना, सर्कुलर हैचरी का निर्माण फिंगरिंग के लिए, नए तालाब / टैंकों का निर्माण, टैंक (स्लुइस गेट के निर्माण सहित, जलापूर्ति और वातन उपकरणों के लिए नागरिक कार्य, चारा भंडारण शेड इत्यादि), जलयुक्त क्षेत्रों का विकास, तालाब के उत्खनन के लिए खुदाई के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।

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इसके अलावा खारे क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (उत्खनन तालाब), खारे क्षेत्रों के लिए आवश्यक इनपुट के लिए वित्तीय सहायता, इकाई लागत में मछली के बीज की लागत, चारा, खाद, रोग की रोकथाम के उपाय, परिवहन शुल्क आदि, मौजूदा तालाबों व टैंकों का नवीनीकरण, मेढों की मरम्मत और मजबूती, बिजली और पानी की आपूर्ति के काम की मरम्मत और अन्य सामान, उपकरण, डीइंस्टॉलेशन, मरम्मत, पानी निकलने के गेट्स, साइट क्लीयरिंग, डीवाटरिंग इत्यादि, छोटे पैमाने पर और मध्यम पैमाने पर मछली हैचरी की स्थापना के लिए सब्सिडी, इनपुट्स पर सब्सिडी (प्रदत्त फ़ीड), जलवाहक की स्थापना पर सब्सिडी, गहरे ट्यूबवेल की स्थापना के लिए सब्सिडी, शॉलो ट्यूब वेल की स्थापना पर सब्सिडी, फिशिंग नेट की खरीद पर सब्सिडी, होलसेल एंड रिटेल के किराए पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण शुल्क और सरल मंच के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाओं परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

इसी प्रकार से वित्त विभाग के अंतर्गत विभागों में बजट सुझाव, अधीनस्थ लेखा परीक्षा, लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा और सरल मंच के माध्यम से दी गई अन्य सभी सेवाओं में भी परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं जैसे कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विलंबित पंजीकरण, जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड का सुधार और सरल मंच के माध्यम से वितरित किसी भी अन्य सेवा के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें ताकि उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।


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