Move to Jagran APP

15 मीटर से ऊंची इमारतों में एंट्री और एक्जिट गेट जरूरी, बिल्डिग बनाते समय 5 मीटर से ऊंचाई पर हो छज्जे

हिसार आग लगने की घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। टाउन

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 07:00 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 07:00 AM (IST)
15 मीटर से ऊंची इमारतों में एंट्री और एक्जिट गेट जरूरी, बिल्डिग बनाते समय 5 मीटर से ऊंचाई पर हो छज्जे
15 मीटर से ऊंची इमारतों में एंट्री और एक्जिट गेट जरूरी, बिल्डिग बनाते समय 5 मीटर से ऊंचाई पर हो छज्जे

जागरण संवाददाता, हिसार : आग लगने की घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के प्रधान सचिव ने हरियाणा शहरी निकाय के महानिदेशक को पत्र जारी कर सुरक्षा से जुड़े मानकों को सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए है। जनता की सुरक्षा को देखते हुए प्रधान सचिव ने जारी पत्र में यूएलबी को फायर सेफ्टी के मामले में चेताते हुए हाईराइज (15 मीटर या इससे अधिक) बिल्डिगों पर फायर सेफ्टी के नियम लागू करवाने को कहा गया है। यूएलबी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों को आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब शहर में बनने वाली आलिशान और ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी के प्रबंध करने अनिवार्य हो गए हैं। आदेशों को न मानने पर बिल्डिग सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

loksabha election banner

नए आदेश के अनुसार अब हाई राइज बिल्डिगों में एंट्री व एक्जिट गेट दोनों होने जरूरी है। इसके अलावा बिल्डिग बनाते समय पांच मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर छज्जा निकालने की अनुमति होगी। आग लगने के बाद फायर बिग्रेड की गाड़ी आसानी से बिल्डिग में आ जा सके। यदि इन आदेशों की अनुपालना में निगम के अधिकारियों ने लापरवाही बरती तो उन पर गाज गिरना तय है।

मात्र पांच हाई राइज बिल्डिग ही सेफ

फायर विभाग का रिकॉर्ड देखा जाए तो शहर में मात्र पांच हाई राइज बिल्डिग मालिकों ने सुरक्षा के लिए एनओसी ली हुई है। यानि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार शहर में पांच बिल्डिगें ही प्रशासन अपनी ओर से सेफ मान रहा है। शहर में 100 से अधिक हाई राइज इमारतें हैं जिसमें अधिकांश बड़े मॉल शामिल हैं। इनमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आम जनजीवन की वस्तुओं की खरीदारी से लेकर मनोरंजक तक के लिए जाते हैं।

अधिकांश बिल्डिगों में एक्जिट गेट भी नहीं

शहर में अधिकांश बड़े-बड़े शोरूम, शॉपिग कॉम्लेक्स और बिल्डिगों में एंट्री गेट तो है लेकिन एक्जिट गेट नहीं। आगजनी की घटना होने पर मात्र एक गेट का रास्ता बंद होने से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को खुद पहल करते हुए ऐसी इमारतों को चिह्नित कर यहां सुरक्षा मानकों को पूरा करवाना पड़ेगा या खुद शोरूम या बिल्डिग मालिकों को जागरूक होना पड़ेगा।

जिस शोरूम में लगी आग, उसी के मालिकों को भेजा नोटिस

अर्बन एस्टेट एस्टेट मार्केट में आगजनी की घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने शोरूम के मालिक को फायर एनओसी नहीं होने पर नोटिस भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच में आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण कपड़े के शोरूम में आग लगी और अधिक दवाब बनने के कारण शोरूम में तेज धमाका हुआ था जिसमें शोरूम के शटर के टुकड़े दूर-दूर जाकर गिरे थे।

मैं अफसरों को लगातार कर रहा हूं शिकायत : एडवोकेट जितेंद्र

एडवोकेट जितेंद्र आर्य ने बताया कि लंबे समय से मैं आरटीआइ के माध्यम से जानकारी लेकर लगातार अफसरों को शिकायत कर रहा हूं। मगर प्रशासन फायर एनओसी के लिए कोई प्रबंध नहीं कर रहा। यही कारण है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण आगजनी के हादसे बढ़ रहे हैं। अर्बन एस्टेट में जिस शोरूम में आगजनी की घटना हुई है उनके पास फायर एनओसी नहीं थी। हमने शोरूम के मालिक को हमने नोटिस भेज दिया है।

- तारचंद, डीएफओ, हिसार


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.