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बिना पंजीकरण शहर में धड़ल्ले से चल रहे ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल

जागरण संवाददाता हिसार जिला में कुल 35 ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल संचालित हैं। इनमें से कई ट्र

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 06:33 AM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 06:33 AM (IST)
बिना पंजीकरण शहर में धड़ल्ले से चल रहे ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल
बिना पंजीकरण शहर में धड़ल्ले से चल रहे ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल

जागरण संवाददाता, हिसार : जिला में कुल 35 ड्राइविग ट्रेनिग स्कूल संचालित हैं। इनमें से कई ट्रेनिग स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक प्रादेशिक परिवहन विभाग में पंजीकरण तक नहीं कराया। जिनका पंजीकरण है उनमें भी कई ऐसे संचालक हैं जो ग्राहकों से गाड़ी चलाने की मोटी फीस तो वसूलते हैं मगर उन्हें यह तक नहीं बताते तो आप सीट बेल्ट लगा लें। ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रादेशिक परिवहन विभाग की नजर है। अब विभाग की टीम शहर में भी ऐसे वाहनों का निरीक्षण कर सकती है जो लोगों को ड्राइविग की ट्रेनिग तो दे रहे हैं मगर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसको लेकर विभाग ने पहले ही ड्राइविग प्रशिक्षण केंद्र के संचालकों की बैठक कर उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे। मगर अभी तक कई जगह देखा गया है कि नियमों का पालन अभी भी केंद्र संचालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

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लोगों को बताने होंगे सड़क सुरक्षा के नियम

चार पहिया गाड़ी चलाने के लिए आप प्रशिक्षण लेने किसी ड्राइविग स्कूल के पास जाते हैं तो सबसे पहले यातायात नियमों की जानकारी कर लें। अगर कोई प्रशिक्षण स्कूलों का संचालक आपको यातायात नियम नहीं बताता है तो आप उससे नियमों की जानकारी कह कर ले सकते हैं। क्योंकि अब प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की विशेष निगाह ड्राइविग स्कूलों पर है। शहर के अभी भी ऐसे कई अपंजीकृत ड्राइविग स्कूल हैं जो निमयों को ताक पर रखकर प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं। यहां तक कि अपने कार्यालय में भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा।

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क्या है इस निर्णय का कारण

इस निर्णय का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को जब प्रारंभिक तौर पर ही यातायात नियमों की गंभीरता पता चल जाएगी तो वह सड़क पर गाड़ी चलाते समय नियमों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अपने परिजनों व अन्य साथियों को भी यातायात नियमों के बारे में बताएंगे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में यह काफी मदद कर सकते हैं। अभी तक प्रादेशिक परिवहन विभाग स्कूलों में जाकर बच्चों को सेमिनार के जरिए नियमों की जानकारी देता रहा है। ड्राइविग प्रशिक्षण केंद्रों में यह पहली बार है जब प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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ड्राइविग स्कूल के पंजीकरण जांच रहे हैं। जिनके पास भी पंजीकरण नहीं होगा नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी स्कूलों की एसोसिएशन का गठन हुआ है ताकि यातायात नियमों का पालन कराए जा सकें।---------डा. सुनील कुमार, सचिव, आरटीए

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कई प्रशिक्षण केंद्र लापरवाही कर रहे हैं। कई के पास पंजीकरण नहीं हैं तो कई प्रशिक्षकों के पास ड्राइविग लाइसेंस तक नहीं हैं। अब नियम सख्ती से लागू हो रहे हैं तो सबको पालना तो करनी ही होगी।

-संजीव कुमार, प्रधान, ड्राइविग प्रशिक्षण स्कूल एसोसिएशन


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