Move to Jagran APP

हिसार के सेक्टरों में आशियाना बनाने का सपना होगा और महंगा, HSVP ने किए बड़े बदलाव

हिसार में (एचएसवीपी) के तहत आने वाले सेक्टरों में अब निर्मित घर लेने के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि एचएसवीपी ने नए नियम लागू किए हैं जिसके हिसाब से अलग-अलग फ्लोर के लिए अब अलग-अलग स्टांप ड्यूटी भरनी होगी।

By Manoj KumarEdited By: Published: Sat, 28 Nov 2020 10:54 AM (IST)Updated: Sat, 28 Nov 2020 10:54 AM (IST)
हिसार के सेक्टरों में आशियाना बनाने का सपना होगा और महंगा, HSVP ने किए बड़े बदलाव
पहले भवन के ग्राउंड, प्रथम व द्वितीय तल को तीन भागों में बांटकर बराबर की स्टांप ड्यूटी भरनी होती थी

हिसार [वैभव शर्मा]। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तहत आने वाले सेक्टरों में अब निर्मित घर लेने के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि एचएसवीपी ने नए नियम लागू किए हैं जिसके हिसाब से अलग-अलग फ्लोर के लिए अब अलग-अलग स्टांप ड्यूटी भरनी होगी। पहले अगर प्लॉट पर बना मकान तीन फ्लोर का है तो उस भवन के ग्राउंड, प्रथम व द्वितीय तल के लिए प्लॉट की कीमत को तीन भागों में बांटकर बराबर की स्टांप ड्यूटी भरनी होती थी। मगर अब अलग-अलग फ्लोर के लिए स्टांप ड्यूटी तय कर दी गई है।

loksabha election banner

नए सिस्टम में यह भरनी होगी स्टांप ड्यूटी

एचएसवीपी के नए नियमों के हिसाब से अब ग्राउंड फ्लोर के लिए प्लॉट की कुल कीमत की 80 फीसद स्टांप ड्यूटी भरनी होगी। इसी प्रकार प्रथम तल को प्लॉट की वैल्यू के हिसाब से 70 फीसद स्टांप ड्यूटी भरनी होगी। इसी प्रकार द्वतीय तल होने पर प्लॉट की कुल कीमत का 60 फीसद स्टांप ड्यूटी भरनी होगी।  इन अलग-अलग फीसदों का मतलब ऐसे समझिए कि अब तक अगर कोई व्यक्ति स्टांप ड्यूटी के दो लाख रुपये दे रहा था तो अब उसे नए नियम के अनुसार करीब पांच लाख रुपये भरने होंगे।

सबसे अधिक इन लोगों पर पड़ेगा असर

इस नए नियम से सबसे अधिक उन लोगों की जेब पर बोझ पड़ा है जिनके पास सीमित फंड थे।वह उसी सीमित फंड में सेक्टरों में फ्लोर  खरीदकर अपने घर का सपना पूरा करते आए थे।

लोगों पर पड़ेगा बोझा: प्रॉपर्टी डीलर्स

प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदस्य निखिल गर्ग बताते हैं कि लोगों को अच्छी जगह पर सस्ते मकान हमेशा से चाहिए होते हैं। करीब एक से दो वर्ष पहले यह कॉन्सेप्ट आया कि प्लॉट खरीदकर उस पर फ्लोर बिल्डर बना देते हैं। जिससे एक ही फ्लोर पर लोगों को कम कीमत में घर मिल जाता है। मगर अब प्लॉट की कॉस्ट जोड़कर सरकार ने बोझ डालने का काम किया है। इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स का भी नुकसान होगा और लोगों को अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी।

------

'' जगह के हिसाब से स्टांप ड्यूटी भरने का नियम बना है। इससे राजस्व की बढ़ोतरी तो होगी। इसी कारण से यह संशोधन लाया गया है।

                                                                                                   - संजय चौधरी, तहसीलदार, हिसार।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.