विभिन्न मामलों में दोषियों को 31 तक विशेष पैरोल पर रिहा करने का निर्णय
जागरण संवाददाता हिसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में 31 अगस्त 2021 तक
जागरण संवाददाता, हिसार: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में 31 अगस्त, 2021 तक विशेष पैरोल पर दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार सिगल ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी की 14वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस समिति द्वारा निर्धारित श्रेणियों के तहत विशेष पैरोल पर पहले छोडे़ गए सात साल से अधिक की सजा वाले दोषियों की रिहाई की अनुमति दी गई।
हाई पावर्ड कमेटी का गठन राज्य स्तर पर पैरोल/अन्तरिम जमानत पर दोषियों/विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया के द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2020 को जारी निर्देशों के तहत किया गया था। उन्होंने बताया कि कारागार विभाग, हरियाणा द्वारा दी गई सूचना अनुसार वर्तमान में कुल 21804 (108 फीसद) कैदी हरियाणा की 19 जेलों में 20,041 (100 फीसद) की अधिकृत क्षमता के सापेक्ष बंद हैं। गत 24 मार्च, 2020 को आयोजित हाई पावर्ड कमेटी की पहली बैठक के बाद से, सात साल से अधिक कारावास की सजा पाने वाले 2580 दोषियों को विशेष पैरोल पर रिहा किया गया। इसी प्रकार 2094 (656 1438) दोषियों/विचाराधीन कैदी, जिन्हें सात वर्ष तक की सजा हो/जिन्हें ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ा, जिनमें सात वर्ष तक की अधिकतम कारावास है, उन्हें हाई पावर्ड कमेटी के आदेशों के तहत विशेष पैरोल/अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। इसके बाद कोविड मामलों में कमी के साथ, हाई पावर्ड कमेटी ने उन मामलों में पैरोल पर रिहा किए गए नौ चरणों में दोषियों की वापसी का निर्देश दिया था, जहां वे सात से अधिक वर्षों से कारावास की सजा काट रहे थे। अब तक 2170 दोषियों ने आठ चरणों में जेलों मे आत्मसमर्पण किया है और नौ वें चरण में 280 दोषियों के साथ 14-05-2021 से शुरू होना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में, इस समिति ने सात साल से अधिक कारावास की सजा पाए सभी दोषियों को जिन्हें पूर्व में विशेष पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें पुन: रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस पैरोल की अवधि 31-08-2021 तक रहेगी। दिनांक 14-05-2021 से शुरू होने वाले नौ वें चरण में आत्मसमर्पण करने वाले दोषियों को दी गई विशेष पैरोल को भी 31-08-2021 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, ऐसे अपराधी जो तय तारीख पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहे हैं, या फरार हैं, या जिनके खिलाफ नए मामले दर्ज किए गए थे, विशेष पैरोल के हकदार नहीं हैं।