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साथ पढ़ने वाले युवक ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की कैद

नाबालिग ने बताया था कि रवि उसके साथ पढ़ता था। राजगढ़ रोड स्थित एक गांव में रवि अपने मामा के घर रहने लगा। रवि ने नाबालिग को किसी काम के लिए कैफे में बुलाया और उससे दुष्कर्म किया।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 04 Feb 2020 11:01 AM (IST)Updated: Tue, 04 Feb 2020 11:01 AM (IST)
साथ पढ़ने वाले युवक ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की कैद
साथ पढ़ने वाले युवक ने नाबालिग से किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की कैद

हिसार, जेएनएन। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वीपी सिरोही अदालत ने सीसवाल गांव निवासी रवि को दस साल की सजा सुनाई है व 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे 31 जनवरी को दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मार्च 2018 में एक नाबालिग की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

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नाबालिग ने बताया था कि रवि उसके साथ पढ़ता था। राजगढ़ रोड स्थित एक गांव में रवि अपने मामा के घर रहने लगा।  रवि ने नाबालिग को किसी काम के लिए कैफे में बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। बाद में रेलवे लाइन के पास भी दुष्कर्म किया। नाबालिग ने परिवार को पूरी बात बताई और पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। अब अदालत ने रवि को दस साल की सजा सुनाई है।

नाबालिग से दुष्कर्म, मामला दर्ज

हिसार : मिलगेट थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सातरोड निवासी विजय पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल भी करवाया। पुलिस के अनुसार नाबालिग की 2018 में विजय से दोस्ती हुई थी। वह उसको बहला-फुसला कर रेड स्क्वेयर मार्केट में एक जगह ले गया और दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक उसको लगातार परेशान करता था। साथ ही किसी को बताने पर मारने की धमकी भी देता था। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है।


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