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मां-बाप की मौत के बाद पास रह रही भतीजी को चाचा ने बनाया था हवस का शिकार, दोषी करार

अदालत दोषी को 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। बता दें कि पीडि़ता ने दोषी के बच्चे को भी जन्म दिया था। वहीं उसके मां-बाप की पहले ही मौत हो चुकी है।

By manoj kumarEdited By: Published: Sun, 17 Feb 2019 01:37 PM (IST)Updated: Sun, 17 Feb 2019 01:37 PM (IST)
मां-बाप की मौत के बाद पास रह रही भतीजी को चाचा ने बनाया था हवस का शिकार, दोषी करार
मां-बाप की मौत के बाद पास रह रही भतीजी को चाचा ने बनाया था हवस का शिकार, दोषी करार

हिसार, जेएनएन। मां-बाप की माैत के बाद अपनी भतीजी से दुष्‍कर्म कर रिश्‍तों को तार- तार करने वाले चाचा के केस में न्‍याय मिलने जा रहा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने दुष्कर्म कर किशोरी को गर्भवती बनाने वाले चाचा को शनिवार को दोषी करार दिया। अदालत उसे 21 फरवरी को सजा सुनाएगी। बता दें कि पीडि़ता ने दोषी के बच्चे को भी जन्म दिया था। वहीं उसके मां-बाप की पहले ही मौत हो चुकी है।

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पुलिस को एक सिक्योरिटी एजेंट ने 9 अगस्त 2017 को बताया था कि मां-बाप की मौत के बाद 15 वर्षीय किशोरी अपनी दादी और चाचा के साथ रहती है। चाचा उसके साथ दुष्कर्म करता है और वह छह माह की गर्भवती है। चाचा अब इज्जत के नाम पर पीडि़ता को रास्ते से हटाने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस पीडि़ता को साथ ले आई और बाल कल्याण समिति सदस्यों के समक्ष पेश कर कोर्ट में बयान कराए थे।

पीडि़ता ने बयान दिया था कि चाचा उससे दुष्कर्म करता आ रहा है। पुलिस पीडि़ता को हिसार के सिविल अस्पताल के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और फिर रोहतक पीजीआइ में ले गई थी। अल्ट्रासाउंड करने पर वह 27 हफ्ते की गर्भवती मिली थी। पुलिस ने दुष्कर्म और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपित चाचा को गिरफ्तार किया था। अदालत ने शनिवार को आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया है।


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