Move to Jagran APP

निगम 15 दिनों में शुरू करेगा स्लाटर हाउस, अब दुकानदार खुले में नहीं बेच सकेंगे मीट

मेयर ने स्लाटर हाउस निरीक्षण किया है। स्लाटरिंग शुरू करने के आदेश दिए हैं। स्लाटर हाउस से बाइपास को जोडऩे वाली सड़क के निर्माण के भी आदेश दिए हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 04:15 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 04:15 PM (IST)
निगम 15 दिनों में शुरू करेगा स्लाटर हाउस, अब दुकानदार खुले में नहीं बेच सकेंगे मीट
निगम 15 दिनों में शुरू करेगा स्लाटर हाउस, अब दुकानदार खुले में नहीं बेच सकेंगे मीट

हिसार, जेएनएन। शहर में खुले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध मीट बिक्री कारोबार पर जल्द प्रतिबंध लगने वाला है। मेयर गौतम सरदाना ने निगम अफसरों के साथ स्लाटर हाउस का निरीक्षण किया। निगम अफसरों को 15 दिन में बंद स्लाटर हाउस को चालू करने के आदेश दिए हैं। स्लाटर हाउस शुरू होते ही नियमानुसार मीट की बिक्री करने वाले विक्रेता ही मीट बेच पाएंगे। मेयर के आदेश के बाद निगम अफसरों ने स्लाटर हाउस जल्द शुरू करने को लेकर औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। बुधवार को मेयर के साथ स्लाटर हाउस निरीक्षण पर डीएमसी डा. प्रदीप हुड्डा, एक्सइएन जयवीर डूडी व एसआइ राजकुमार मौजूद रहे।

loksabha election banner

मेयर गौतम सरदाना ने स्लाटर हाउस की जांच की। अधिकारियों को हर चीज को स्लाटङ्क्षरग के अनुरूप तैयार करने को कहा। स्लाटर हाउस के साथ उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि स्लाटर को शहर व साउथ बाइपास से जोडऩे वाले सड़क का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाएगा, ताकि मीट विक्रेता आसानी से यहां तक पहुंच सके। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े।

37 लाख खर्चने पर भी शुरू नहीं हुआ स्लाटर हाउस, निरीक्षण में मिली खामियां

डीएन कॉलेज हॉस्टल से घोड़ा फार्म की तरफ जाने वाले मार्ग के विपरीत मार्ग पर फार्म के नजदीक स्लाटर हाउस बना हुआ है। साल 2014 में स्लाटर हाउस को शुरू करने के उद्देश्य से निगम ने 37.75 लाख रुपये खर्च किए। स्लाटर हाउस में ईटीपी (अफल्यूम ट्रीटमेंट प्लांट यानि प्रवाह उपचार संयंत्र) की स्थापना की। जिस पर सवाल उठे थे। अब बुधवार को निरीक्षण में मेयर को भी वहीं खामियां मिली, जिन्हें 15 दिन में दूर करने के आदेश दिए हंै।

साल 2010-11 में स्लाटर हाउस चालू था। इसके बाद 2012-13 में पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने अपत्ति दर्ज करते हुए यह सील हो गया। इसके बाद पीसीबी के दिशा निर्देश पर साल 2014 में 37.75 लाख से टैंक, होद, टंकी पाइप लाइन बिछाई इत्यादि कार्य हुए।

जब स्लाटर शुरू करने की बात आई तो टैंक का पानी दीवारों की साथ से रिसने लगा और पाइप लाइन में लीकेज मिली। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब उसी पानी के टैंक को मेयर ने देखा तो उन्हें वहां जांच में दुर्गंध मिली। तो मेयर ने टैंक को तुरंत प्रभाव से खाली करवाने के आदेश दिए। उसके बाद ईटीपी सिस्टम को चलाकर उसकी जांच करने को अधिकारियों को कहां, ताकि मौजूदा स्थिति का पता चल सके। वहीं स्लाटर के साथ लगती भूमि के संबंध में मेयर गौतम सरदाना ने जानकारी हासिल की, जिससे उस जमीन को लेकर भविष्य के प्रोजेक्टों पर काम किया जा सके।

शहर में धड़ल्ले से बिक रहा अवैध तरीके से मीट

शहर में बिकने वाले मीट की गुणवत्ता का कोई पैमाना नहीं है। बिना जांच के धड़ल्ले से मीट की बिक्री हो रही है। जो बीमारी को भी न्यौता देती है। वर्तमान में पुरानी सब्जी मंडी के पास आइटीआइ मार्ग से लेकर, मच्छली मार्केट सहित शहर के अंदरुनी हिस्से में कई जगह मीट का कारोबार चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली रोड पर खुले में रेहडिय़ों तक पर मीट बिक्री होता है। पीएमए मार्केट में भी नॉनवेज का बड़ा करोबार होता है। शहर में अलग-अलग कोने में मीट मार्केट शहर में बनी हुई है, जिनमें खुले में मीट बिक रहा है। इसी को गंभीरता से लेते हुए मेयर गौतम सरदाना ने बुधवार को स्लाटर हाउस का निरीक्षण किया। अब स्लाटर हाउस खुलते ही इन स्थानों पर मीट बिक्री कारोबार बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। उन्हें नियमों की पालना करनी होगी।

मेयर ने अफसरों को ये दिए आदेश

- स्लाटर हाउस के पानी के टैंक को खाली करवाने जाये और उसकी सफाई करवाई जाये।

- स्लाटर हाउस में लाइटिंग व्यवस्था बेहतर बनाया ठीक करवाई जाए।

- स्लाटर हाउस में दीवारों की हुई टूट फूट ठीक करवाएं।

- स्लाटर में चोरी न हो। इसलिए दीवार की उंचाई बढ़ाई जाए।

- स्लाटर हाउस के मशीनरी की 24 घंटे में जांच कर उसकी मौजूदा रिपोर्ट पेश की जाए।

- रेलवे को रेलवे लाइन के साथ साथ दीवारें बनाने को लेकर पत्र भेजने के आदेश जारी किए।

ये भी है गाइडलाइंस :

- बिना लाइसेंस के मीट बिक्री अवैध है।

- मीट की दुकान पर पशुओं को नहीं काटा जा सकता। न ही खुले में मीट बेच सकते हैं।

- मीट की दुकान सीमेंट व ईंट से बनी होनी चाहिए।

- दुकान पर पर्याप्त लाइट, वेंटिलेशन और फ्रीजर होना चाहिए।

- धार्मिक स्थल व शिक्षण संस्थान से एक निर्धारित दूरी पर दुकान खोल सकते हैं।

--शहर में अब खुले में मीट नहीं बिकेगा। 15 दिनों के अंदर स्लाटर हाउस को शुरू कर दिया जाएगा। स्लाटर हाउस में ही स्लाटरिंग का काम किया जाएगा।

- गौतम सरदाना, मेयर, नगर निगम हिसार।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.