झज्जर में महिला से मोबाइल छीनना पड़ा महंगा, पांच साल की कैद, 25 हजार का जुर्माना
सेक्टर-6 के पास महिला से 25 फरवरी 2019 को मोबाइल छीना था। महिला स्कूटी पर सास के साथ परिचित से मिलने जा रही थी। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिसार/झज्जर, जेएनएन। झज्जर में अपनी सास के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रही महिला से मोबाइल छीनने के एक आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश भी दिया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। सजा सुनाते वक्त अदालत ने कानून हाथ में लेने वालों के लिए तल्ख टिप्पणी भी की है।
25 फरवरी 2019 को छीना था मोबाइल
मामले के अनुसार गांव भदानी निवासी मनीषा पत्नी सतीश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में पीड़िता मनीषा ने बताया था कि 25 फरवरी 2019 को वह अपनी सास के साथ स्कूटी पर सवार किसी परिचित से मिलने के लिए सेक्टर 6 जा रही थी। जब वह सेक्टर 6 के पास पहुंची तो बाइक सवार एक व्यक्ति ने उसकी स्कूटी के हैंडल के साथ लगी पॉकेट से मोबाइल को निकाल लिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की जांच में घटना को अंजाम देने वाले आरोपित की पहचान कबलाना गांव निवासी दिनेश पुत्र वेदप्रकाश के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। उसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोबाइल चोरी करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इधर, सुनाए गए फैसले में इस बात का भी उल्लेख किया गया है इस सजा से समाज में यह संदेश भी जाना चाहिए कि कोई भी कानून को हाथ में लेने से पहले सोचे।
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