हरियाणा में चौपहिया वाहनों के लिए लागू हुआ नया नियम, लग सकता है दो हजार का जुर्माना
सभी कर्मिशियल और नॉन कर्मिशियल चार पहिया वाहनों के शीशे पर कलर कोडेड स्टीकर लगाना पड़ेगा। पिछले साल भी सरकार ने आदेश जारी किए थे। लेकिन कोरोना की वजह से लागू नहीं हो सका था। बिना स्टीकर वाले वाहन का चालान किया जाएगा।
रोहतक [विनीत तोमर]। यदि आपके पास कर्मिशियल या नॉन कर्मिशियल चौपहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह स्टीकर नहीं लगा तो चालान के तौर पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से यह पिछले साल लागू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सिरे नहीं चढ़ सका था। अब सभी जिलों के (आरटीए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) के सचिव को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अब सभी वाहनों पर इसे सख्ती के साथ लागू किया जाए।
यह है कलर कोडेड स्टीकर
फिलहाल हरियाणा में तीन तरह के कलर कोडेड स्टीकर हैं। नीले रंग का मतलब है कि वाहन पेट्रोल या सीएनजी का है। नारंगी कलर का मतलब है कि वाहन डीजल का है। इसके अलावा स्लेटी कलर का स्टीकर है। यानी कि वाहन इलेक्ट्रिक है। कलर कोडेड स्टीकर पर वाहन का नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखी होगी।
इस तरह पकड़ में आएगा फर्जीवाड़ा
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव डा. संदीप गोयत के अनुसार, यदि किसी ने वाहन की नंबर प्लेट में कोई छेड़छाड़ की है तो वह इस कोड से पकड़ में आ जाएगा। दरअसल, स्टीकर पर एक कोड दिया गया है। इसी तरह का कोड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर भी रहता है। दोनों में वाहन की पूरी हिस्ट्री होगी। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कौन से साल का है, किसके नाम पर है, कहां रजिस्टर्ड है, किस फ्यूल का है आदि। चेकिंग के दौरान हाई सिक्याेरिटी नंबर प्लेट और स्टीकर के कोड का मिलान होगा। यदि नंबर प्लेट और स्टीकर के बार कोड में वाहन की अलग-अलग जानकारी मिलती है तो इसका मतलब है कि नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई है।
146 रुपये में लगवा सकते हैं स्टीकर
कलर कोडेड स्टीकर लगवाने के लिए आपकों इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट बुकमाईएचएसआरपी डॉट कॉम पर जाना होगा। यहां पर कलर कोडिड स्टीकर के लिए बुकिंग करानी होगी और 146 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद निर्धारित समय के अनुसार, संबंधित डीलर के यहां पर जाकर इसे लगवाया जा सकता है। हर जिले में आरटीए की तरफ से इसके लिए डीलर बनाए गए हैं।
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