सातरोड में होगा सीएंडडी वेस्ट का निपटान, खुले में मलबा डाला तो होगी कार्रवाई
वार्ड-11 में शहर से निकलने वाले कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट प्लांट लगाने का काम शुरू। 5 एकड़ जगह चिह्नित कर प्लानिंग के तहत कार्य शुरू कर दिया है।
जेएनएन, हिसार : शहर से निकलने वाले कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (सीएंडडी) वेस्ट को अब वाहन चालक खुले में नहीं डाल पाएंगे। सीएंडडी वेस्ट को भविष्य में री-साइकिल करने के लिए निगम ने सातरोड में 5 एकड़ जगह चिह्नित कर प्लानिंग के तहत कार्य शुरू कर दिया है। अब इसी जगह मलबा डालने वाले वाहन चालकों को मलबा डालना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पर मलबा डालने के लिए अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यह बात नगर निगम के एसई रामजीलाल ने वाहन चालकों के साथ आयोजित बैठक में कही। बैठक में शहर के करीब 12 वाहन चालक मौजूद रहे। इस अवसर एमई प्रवीण गंगवानी, एएसआइ राहुल, जसबीर सिंह मौजूद रहे।
निगम प्रशासन ने 5 एकड़ भूमि पर लगाएगा सीएंडडी प्लांट
नगर निगम प्रशासन गांव सातरोड एरिया में खाली सरकारी जमीन पर कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन (सीएंडडी) वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा। इसके लिए 5 एकड़ भूमि चिह्नित कर रखी है। जिसकी चारदीवारी का भी टेंडर किया गया था। शहर से मलबा उठाने वाले ट्रैक्टर संचालक अपना पंजीकरण करवाकर इसी जगह मलबा डालेंगे। इसके लिए वीरवार को नगर निगम में हुई बैठक में उन्हें दिखा निर्देश दिए गए है। इसके अलावा बैठक में निगम की सफाई शाखा के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि वे मलबा डालने वालों की पहचान करे उन्हें जागरूक करे।
खुले में मलबा डालना गैरकानूनी
एसई रामजीलाल ने बैठक में कहाकि भवन निर्माण के समय निकलने वाले मलबे को खुले में डाला कानून जुर्म है। यदि कोई मलबा डालने वाला वाहन चालक खुले में मलबा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलबा उठाने वाले वाहन चालकों को एनजीटी के नियमों के तहत काम करना होगा। अभी तक वह खुले में कहीं भी मलबा डाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सभी लोगों को नगर निगम में पंजीकरण करवाना होगा और उसके बाद ही मलबा डालने का काम कर सकते है। सातरोड से मलबा उठाने वाली एजेंसी जल्द ही फाइनल हो जाएगी। उसके बाद वहां पर वहीं व्यक्ति मलबा डाल पाएगा। जिसको नगर निगम प्रशासन ने मलबा डालने की अनुमति दी होगी।यदि को बिना अनुमति के खुले में मलबा डालता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
तीन दिन में पंजीकरण करवाना अनिवार्य, अगले सप्ताह फिर बुलाई बैठक
नगर निगम प्रशासन ने वाहन चालकों को तीन दिन में पंजीकरण करवाने के आदेश दिए है। वाहन चालक पूरी तरह जागरूक हो इसके लिए अगले सप्ताह फिर उनकी एक बैठक बुलाई जाएगी। जिसमें उन्हें जागरूक किया जाएगा और पंजीकरण करवाया जाएगा। इसके बाद भी यदि उन्होंने खुले में मलबा डाला तो उन पर कार्रवाई होगी। इस मलबे को बाद में री-साइकिल किया जाएगा।
गांव सातरोड में पांच एकड़ भूमि पर सीएंडडी वेस्ट डाला जाएगा। इस बारे में मलबा ढोने वाले वाहन चालकों की बैठक बुलाकर उन्हें जागरूक किया गया है। साथ ही उन्हें पंजीकरण के बारे में बताया गया है।
- रामजीलाल, एसई, नगर निगम हिसार।