हिसार मंडल में संपति विरुद्ध मारपीट मामलों में देरी से दर्ज हो रहे थे केस, आइजी ने कार्रवाई के आदेश दिए
जागरण संवाददाता हिसार हिसार मण्डल आइजी राकेश कुमार ने मंडल पुलिस की अपराध विवरणी
जागरण संवाददाता, हिसार:
हिसार मण्डल आइजी राकेश कुमार ने मंडल पुलिस की अपराध विवरणी का अवलोकन एवं समीक्षा की। उन्होंने पाया कि चोट, संपत्ती विरुद्ध अपराध धारा 346 (सदोष परिरोध) आदि के केसों में देरी से केस दर्ज किये जा रहे है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि समय पर केस दर्ज ना करने से अपराधियों का हौसला बढ़ता है। वहीं पीड़ितों को समय पर न्याय भी नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा की समय पर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई ना होने से कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पडता है।
उन्होंने हिसार मंडल के पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहां कि महामारी से लड़ाई लड़ते हुए अपराध अथवा अपराधियों के प्रति भी लगातार सख्ती बनाए रखें। उन्होंने कहा कि असमाजिक तत्वों के प्रति सहानुभूति व कार्रवाई में ढिलाई किसी भी रुप में स्वीकार्य नही होगी। ऐसे लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्रभावी अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई बिना विलम्ब की जाएं। मंडल के पुलिस अधीक्षकों को इस दिशा मे करीब से निगरानी बनाए रखने व आदेशो की पालना सुनिश्चित करवाने को कहा। उन्होने पुलिस अधीक्षको को निर्देश दिए कि थाना एवं पुलिस चौकियो में फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए व उसकी शिकायत रजिस्टर में दर्ज कर उन्हें रसीद दें। शिकायतकर्ता को जांचकर्ता अधिकारी का नाम व सम्पर्क सूत्र भी उपलब्ध करवाया जाए, ताकि पीड़ित घर बैठे अपने केस की प्रगति रिपोर्ट जान सकें। उन्होंने कहा कि फरियादी के प्रति सहयोग एवं सम्मान के भाव के साथ शिकायतों पर बिना विलम्ब केस दर्ज करना सुनिश्चित करवाए।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि करोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे थाना- चौकिया के चक्कर लगाने की अपेक्षा अपनी शिकायत हर समय पोर्टल पर घर बैठे भी दर्ज कर सकते है। जिसमें आरटीआई के तहत सुचनाएं, गुमशुदा सम्पति बारे रिपोर्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, किरायेदार वेरीफिकेशन , पुलिस क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सत्यापन आदि अनेक सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।