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अनिल विज के आदेश, हिसार नगर निगम अधिकारी रोजाना जनता दरबार लगा सुनें शिकायतें

नगर निगम से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान अब निगम में प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक एक घंटे लगने वाले खुले दरबार में निपटानी होगी।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 04:56 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 04:56 PM (IST)
अनिल विज के आदेश, हिसार नगर निगम अधिकारी रोजाना जनता दरबार लगा सुनें शिकायतें
अनिल विज के आदेश, हिसार नगर निगम अधिकारी रोजाना जनता दरबार लगा सुनें शिकायतें

हिसार, जेएनएन। शहर की छोटी सरकार कही जाने वाली नगर निगम में अब आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निगम में भटकना नहीं पड़ेगा। नगर निगम से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान अब निगम में प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक एक घंटे लगने वाले खुले दरबार में निपटानी होगी। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय ने निकायमंत्री अनिल विज के आदेश का एक बार फिर रिमाइंडर भेजा है। शहरी निकाय मंत्री अनिल विज की ओर से शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के सभी निगम कमिश्नर को आदेश जारी किए गए हैं।

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आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर की देखरेख में प्रतिदिन छोटी सरकार खुला दरबार लगाएगी। 11 से 12 बजे तक लगने वाले खुले दरबार में जनता की शिकायतें सुनेंगे, उनका समाधान करवाएंगे। जो शिकायतें आएंगी उनका रिकार्ड मेन्टेन करेंगे। शिकायतकर्ता को शिकायत का नंबर भी देना अनिवार्य होगा।

मंत्री की चेतावनी, बिना रजिस्ट्रर एंट्री बाहर गए तो हो सकती है परेशानी

बिना अनुमति और मूवमेंट रजिस्ट्रर में एंट्री के बिना निगम से फरलो मारने वालों की अब खैर नहीं है। निगम अफसरों व कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए निकाय मंत्री अनिल विज की ओर से मूवमेंट रजिस्ट्रर तैयार कर उनमें एंट्री करने के आदेश दिए गए है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी निगम अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सरकारी कार्य के लिए निगम से बाहर जाता है तो अपने आला अधिकारी से इसकी स्वीकृति ले। इसके साथ ही मूवमेंट रजिस्ट्रर में एंट्री करके ही बाहर जाए। यदि ऐसा नहीं करते है तो भविष्य में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब मूवमेंट रजिस्ट्रर के माध्यम से यह रिकार्ड तैयार हो पाएगा कि अधिकारी व कर्मचारी वास्तव में ही सरकारी काम से बाहर है या फरलो पर है।

मंत्री के फैसले को जनता ने सराहा

नागरिक मंच हिसार के प्रधान आरसी जग्गा ने कहा कि निगम में प्रतिदिन एक घंटा खुला दरबार लगाने का मंत्री अनिल विज का सराहनीय फैसला है। इससे जन समस्याओं का जल्द समाधान हो पाएगा। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि मूवमेंट रजिस्ट्रर देखने की जनता को भी अनुमति मिले ताकि उन्हें सही सूचना मिल सके कि जिस अधिकारी या कर्मचारी से उन्हें कार्य है वह वास्तव में बाहर गया हुआ है भी या नहीं। इसके अलावा सरकार खुले दरबार व मूवमेंट रजिस्ट्रर की मॉनिटरिंग भी करे। ताकि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो सके और तय समय पर जन समस्याओं का समाधान हो सके।

पार्षद बोले : अफसर कर रहे मनमर्जी, यूएलबी के आदेशों की नहीं देते जानकारी

निगम अधिकारी जनप्रतिनिधियों तक को यूएलबी के आदेशों की जानकारी तक नहीं देते। इसका ताजा उदाहरण यूएलबी की ओर से प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक एक घंटा जन समस्याओं व शिकायतें सुनने के संबंध में 11 दिसंबर 2019 को निदेशालय ने कमिश्नर को पत्र भेजा था। उस पत्र का 14 जनवरी 2020 को रिमाइंडर भेजा गया है। लेकिन इन दोनों ही पत्रों के बारे में कई बाद जीत चुके पार्षदों तक को नहीं पता। पार्षद अनिल जैन, अमिता ङ्क्षसह, शालू दीवान और महेंद्र जुनेजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने मीडिया के माध्यम से जानकारी अवश्य मिली थी कि निगम अफसर एक घंटा जन समस्याएं सुनेंगे। लेकिन आदेश क्या आए थे उस बारे में आज तक कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। महेंद्र जुनेजा और शालू दीवान ने कहा कि अफसर अपनी मनमर्जी चल रहे है। यूएलबी के आदेश ऐसे छुपाए जा रहे है जैसे कहीं जनता को पता चल गया तो कोई भूचाल आ जाएगा। सरकार आदेश सार्वजनिक करें ताकि जनता को उनके बारे में पता चल सके।

ये भी जानें : हरियाणा नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 395 के तहत कोई भी आमजन यूएलबी कानून की प्रति देख सकता है। जरुरत के अनुसार निर्धारित राशि देकर दस्तावेज की फोटो कॉपी तक ले सकता है।

----मंत्री अनिल विज का यह बेहतर फैसला है। पहले भी इस बारे में उन्होंने अफसरों को दिशा निर्देश दिए थे। इस फैसले का जनता को लाभ होगा। उनकी जन समस्याएं सुनी जाएगी और उसका त्वरित निदान हो पाएगा। साथ ही यह भी पता लग पाएगा कि कौन सा अधिकारी जनसमस्याओं को सुनने में लापरवाही बरत रहा है।

- गौतम सरदाना, मेयर, नगर निगम हिसार।


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