रेट निर्धारण के विरोध में हिसार जिले में 95 फीसद एंबुलेंस सर्विस रही बंद, अब डीसी करेगी रेट तय
3 मई 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन निदेशक ने हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र जारी कर एंबुलेंस का किराया दो कैटेगिरी में अधिकत्तम 15 रुपये प्रति किलोमीटर और न्यूनतम 7 रुपये प्रति किलोमीटर फिक्स कर दिया।
हिसार, जेएनएन। प्रदेश सरकार की ओर से एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने के विरोध में जिले में करीब 95 फीसद एंबुलेंस सर्विस बंद रही। अधिकांश एंबुलेंस संचालकों ने अपने अपने ठिकानों पर एंबुलेंस खड़ी कर दी। वहीं जिंदल चौक के बाहर तो एंबुलेंस की लाइन लग गई। सरकार की ओर से निर्धारित किराये पर एंबुलेंस संचालकों ने सर्विस देने से मना कर दिया है। हालांकि यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि जो एंबुलेंस चली वह सीरियस मरीजों के लिए मानवता के नाते चलाई गई है। हमने फ्री में सीरियस मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया है। रहीं बात एंबुलेंस सर्विस बहला करने की तो इस बारे डीसी (हायर एथोरिटी) की ओर से रेट निर्धारण होने है यदि स्टेट यूनियन की मांग के अनुसार डीसी ने रेट निर्धारित किए तो हम एंबुलेंस सुविधा बहाल करेंगे।
एंबुलेंस संचालकों ने कोरोना के इस मुश्किल वक्त में ऑल हरियाणा प्राइवेट एंबुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सुबह वर्चुअल मीटिंग की। जिला प्रधान गिरीराज ने कहा कि मीटिंग के बाद हमने एंबुलेंस का किराया बढ़ाने के लिए डीसी और सीएम को पत्र लिखकर मांग भी की है। हमारी मांग है कि एंबुलेंस का किराया बढ़ाया जाए। इस बारे में हमारी स्टेट यूनियन के पदाधिकारियों की मीटिंग सीएम स्टाफ से हुई है। उनकी ओर से संदेश मिला है कि डीसी या हायर एथोरिटी ही अब रेट निर्धारण करेगी। यदि हमारी मांग के अनुसार अधिकारियों ने रेट निर्धारण किया तो ही एंबुलेंस सेवा सुचारु करेंगे।
3 मई 2021 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन निदेशक ने हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र जारी कर एंबुलेंस का किराया दो कैटेगिरी में अधिकत्तम 15 रुपये प्रति किलोमीटर और न्यूनतम 7 रुपये प्रति किलोमीटर फिक्स कर दिया। किराया निर्धारित के जारी आदेश की प्रति एसीएस से लेकर महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट विभाग, डीजीपी, प्रत्येक जिले के डीसी और सिविल सर्जन भी भेज गई। मिशन निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि कुछ एंबुलेंस संचालक अधिक किराया वसूल रहे है ऐसी उन्हें जानकारी मिली है जिसके चलते निर्धारित रेट के आदेश की पालना करवाई जाए। यदि कोई एंबुलेंस संचालक सरकार की ओर से निर्धारित किए गए किराये से अधिक किराया वसूलता पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
कोरोना के कारण तबीयत बिगड़ने पर एक युवक के परिजन एंबुलेंस के लिए भटकते रहे। युवक को निजी अस्पताल से जिंदल में वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना था। बाद में प्रधान गिरीराज के हस्तक्षेप के बाद युवक को एंबुलेंस ने जिंदल पहुंचाया। वह भी मानवता के नाते निशुल्क। जबकि कई ऐसे मरीज भी थे जिन्हें हड़तला के कारण एंबुलेंस नहीं मिल पाई।
एडवांस लाइफ स्पॉट एंबुलेंस का किराया (एएलएस) – 15 रुपये प्रति किलोमीटर
बेसिक लाइफ स्पॉट एंबुलेंस (बीएलएस) – 7 रुपये प्रति किलोमीटर
- एंबुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
- एंबुलेंस का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।
- एंबुलेंस जब्त की जा सकती है।
- न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- गिरीराज गोयल, प्रधान, ऑल हरियाणा प्राइवेट एंबुलेंस वेलफेयर एसोसिएशन, हिसार।