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कोर्ट के आदेश के बाद भी ओवरलोड वाहन को नहीं छोड़ने पर एडीसी तलब

जागरण संवाददाता, हिसार : कोर्ट की अवमानना करने पर एडीसी अमरजीत ¨सह मान फंस गए हैं। अवम

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 09:22 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 09:22 AM (IST)
कोर्ट के आदेश के बाद भी ओवरलोड वाहन को नहीं छोड़ने पर एडीसी तलब
कोर्ट के आदेश के बाद भी ओवरलोड वाहन को नहीं छोड़ने पर एडीसी तलब

जागरण संवाददाता, हिसार : कोर्ट की अवमानना करने पर एडीसी अमरजीत ¨सह मान फंस गए हैं। अवमानना करने पर उन्हें सोमवार को व्यक्तिगत तौर पर सेशन जज अमित गर्ग की अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें हर हाल में सोमवार को कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल, एडीसी ने ऋषि नगर क्षेत्र में 14 जून 2018 को खाद व पेस्टीसाइड से भरा ओवरलोड वाहन पकड़ा था, जिस पर उन्होंने करीब 48000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद ट्रक मालिक राजबीर ¨सह जीटी अमित गोयल ने एडवोकेट मनोहर लाल को मामले से अवगत कराया और कोर्ट की शरण ली। सेशन कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए ओरिजनल चालान कोर्ट में मंगवा लिया और एडीसी को आदेश दिए की वाहन की सुपरदारी पर छोड़ दिया जाए। क्योंकि ट्रक में खाद व पेस्टीसाइड के बारिश में भीगकर खराब होने का डर था। मगर एडीसी ने कोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए पूरा चालान भरवा लिया, जबकि ओरिजनल चालान कोर्ट में जमा था। इसके अलावा एडीसी ने चालान फीस के साथ 1062 रुपये पार्किंग फीस भी वसूल की गई।

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एडवोकेट मनोहर लाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाकर एडीसी ने नियमों को ताक पर रखकर चालान भरवाया है जबकि ओरिजनल चालान कोर्ट में होते हुए चालान भरवाया ही नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी और जो भी वाहन इंपाउंड करता है उसे अपनी कस्टडी में रखना होता है मगर एडीसी ने पार्किंग फीस भी वसूल की जो सरासर गलत है। ऐसे में कोर्ट ने अवमानना मामले में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सोमवार को पेश होने को कहा है। अगर वे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट भी जा हो सकता है।


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