रोहतक में हत्या के आरोपित ने की अपील, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करा दो, कोर्ट ने की खारिज
रोहतक में 11 दिसंबर 2017 को अधिवक्ता सत्यवान मलिक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद संदीप बड़वासनी गैंग के सदस्य अजय उर्फ बिट्टू विकास उर्फ फौजी विकास उर्फ एक्शन सुमित कृष्ण रामकरण पहलवान राजकुमार उर्फ राजू समेत कई अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
रोहतक, जेएनएन। रोहतक में अधिवक्ता सत्यवान मलिक हत्याकांड के मामले में वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट में सुनवाई हुई। हत्याकांड के एक आरोपित ने कोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, जिससे यह पता चल सके कि वह निर्दोष है। हालांकि पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की दलील के बाद कोर्ट ने आरोपित की अपील को खारिज कर दिया है।
मामले के अनुसार, 11 दिसंबर 2017 को शीला बाईपास के नजदीक अधिवक्ता सत्यवान मलिक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद संदीप बड़वासनी गैंग के सदस्य अजय उर्फ बिट्टू, विकास उर्फ फौजी, विकास उर्फ एक्शन, सुमित, कृष्ण, रामकरण पहलवान, राजकुमार उर्फ राजू समेत कई अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण में आरोपित रामकरण पहलवान की तरफ से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट में अपील दायर की गई थी कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए।
आरोपित की अपील पर वीरवार को सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि आरोपित का नाम एफआइआर में भी है और उसके खिलाफ गवाह भी है। आरोपित पिछले काफी समय से न्यायिक हिरासत में भी बंद है। साथ ही आरोपित खुद का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की मांग नहीं कर सकता है। जांच के दौरान पुलिस चाहे तो उसका टेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन अब जांच भी पूरी हो चुकी है। पीड़ित पक्ष की इन दलीलों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित की अपील को खारिज कर दिया है।
विनीत तोमर