हिसार में 2018 में हत्या मामले में आरोपित दोषी करार, 12 मार्च को होगी सजा
हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित मिर्जापुर निवासी कुलदीप को दोषी करार दिया है। मंगलवार को एडीजे वेद प्रकाश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी को सजा के लिए 12 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
हिसार, जेएनएन। अग्रोहा थाना में वर्ष 2018 में दर्ज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपित मिर्जापुर निवासी कुलदीप को दोषी करार दिया है। मंगलवार को एडीजे वेद प्रकाश की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी को सजा के लिए 12 मार्च की तारीख निर्धारित की है। मामले में फतेहाबाद के गांव दहमान निवासी गौतम ने अग्रोहा थाना पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उसका छोटा भाई प्रदीप कुमार हिसार में पुलिस भर्ती की कोचिंग ले रहा था। 8 जून 2018 को उसके भाई प्रदीप का दोस्त मिर्जापुर निवासी कुलदीप रात 9 बजे के करीब उनके गांव आया था।
वहां कुछ देर रुकने क बाद 10 बजे कुलदीप उसके भाई को किसी अन्य दोस्त से मिलाने की बात कहकर बाइक पर ले गया था। इसके बाद वे वापस नहीं आए। उस दिन रात को एक बजे उसने अपने भाई प्रदीप को फोन किया तो उसने कहा कि हम गांव में ही है और सुबह आ जाएंगे। लेकिन अगले दिन अग्रोहा की तरफ बदलू राम सिहाग की ढाणी के रास्ते पर उसके भाई का शव मिला था। मामले में पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
एनडीपीएस मामले में दोषी का चार साल की सजा
एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी करार दिए जा चुके सुरेश को अदालत ने मंगलवार को चार साल की सजा सुनाई। मंगलवार को एडीजे रेणू राणा की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें सुरेश को सजा के साथ अदालत ने 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जुर्माना ना भरने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है वर्ष 2017 में हांसी सीआईए की पुलिस टीम गुराणा गांव के स्टेडियम के सामने गश्त के दौरान मौजूद थी। उस दौरान एक युवक बाइक पर बरवाला की ओर से आ रहा था। पुलिस ने युवक को चेकिंग के लिए रूकवाया तो वह पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसे काबू कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया था कि वह बरवाला के बधावड़ गांव का निवासी सुरेश है। नियमानुसार तलाशी ली गई तो उसके पास से बाइक में से एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला था। उस डिब्बे में 800 ग्राम अफीम मिली थी। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।