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टॉफी का लालच दे बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बुजुर्ग को 5 साल की कैद

दुष्कर्म का प्रयास करने पर हांसी के 61 साल के रामकुमार को 5 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 10:45 AM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 03:08 PM (IST)
टॉफी का लालच दे बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बुजुर्ग को 5 साल की कैद
टॉफी का लालच दे बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बुजुर्ग को 5 साल की कैद

जेएनएन, हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. पंकज की अदालत ने 12 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने पर हांसी के 61 साल के रामकुमार को 5 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे 14 सितंबर को दोषी करार दिया था।

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हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 3 अगस्त 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी के एक आदमी ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उसकी 12 साल की बेटी एक स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी बेटी सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी। रास्ते में उसे बुजुर्ग रामकुमार मिला। वह बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर पास में शिवजी की मूर्ति के पीछे ले गया। बुजुर्ग ने बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहां कॉलोनी के दो-तीन युवक पहुंचे और उन्होंने बच्ची को बुजुर्ग के चंगुल से छुड़ाया। बच्ची ने बताया कि बुजुर्ग पहले भी उससे छ़ेड़खानी का प्रयास कर चुका है। हांसी पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि अदालत ने बुजुर्ग को दोषी मानकर 5 साल की कैद की सजा सुनाई है।


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