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17093 रईस निकले बकायेदार, तीन प्रॉपर्टी रिज्यूम

पवन सिरोवा हिसार सेक्टरों में रहने वाले आपको भले ही रईस नजर आते हो लेकिन अधिकांश

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Feb 2021 07:50 AM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2021 07:50 AM (IST)
17093 रईस निकले बकायेदार, तीन प्रॉपर्टी रिज्यूम
17093 रईस निकले बकायेदार, तीन प्रॉपर्टी रिज्यूम

पवन सिरोवा, हिसार : सेक्टरों में रहने वाले आपको भले ही रईस नजर आते हो लेकिन अधिकांश सेक्टर की प्रॉपर्टी के मालिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के बकाएदार है। अब इन बकायेदारों पर एचएसवीपी शिकंजा कसने वाला है। सेक्टरों में रहने वाले 17093 रईसों से एचएसवीपी 500 करोड़ से अधिक की राशि वसूलने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। इन बकायेदारों से लंबित बकाया राशि वसूली के लिए एचएसवीपी के संपदा अधिकारी (ईओ) वेद प्रकाश ने स्टाफ की मीटिग लेकर उन्हें सेक्टर में रहने वाले बकायेदारों से राशि वसूली के संबंध में नोटिस भेजने की कागजी कार्रवाई तेज करने के बारे में दिशा निर्देश दिए। संपदा अधिकारी वेद प्रकाश ने कहा कि एचएसवीपी स्टाफ ने बकायेदारों से राशि वसूली के लिए एचएसवीपी एक्ट-1977 की रिकवरी की धारा 17 के अंतर्गत नोटिस भेज रहे है। नोटिस भेजने की कागजी कार्रवाई तेज की जाएगी। जो नहीं भरेगा तो बकायेदारों की प्रॉपर्टी रिज्यूम की जाएगी। ऐसे में अब आगामी समय में शहर के सेक्टरों में रईस दिखने वाले कई सेक्टरवासियों की प्रॉपर्टी सील हो सकती है।

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तीन प्रॉपर्टी रिज्यूम, ओर रिज्यूम करने की तैयारी

हिसार बस स्टैंड के पास सेक्टर-33 में एचएसवीपी ने तीन प्रॉपर्टी को रिज्यूम कर दिया है। ये प्रॉपर्टी खाली प्लाट थे जो रिहायशी है। एचएसवीपी ने लंबे समय से बकाया का भुगतान नहीं करने पर इन तीनों प्रॉपर्टियों को रिज्यूम करने की कार्रवाई की है। इसी कड़ी में अब एचएसवीपी कई ओर नोटिस तैयार कर रहा है। जिसके तहत शहर के कई लंबित बकाएदारों की प्रॉपर्टी रिज्यूम की जाएगी। जिसमें कॉमर्शियल और रिहायशी दोनों शामिल होगी। लंबित बकाएदारों से प्रॉपर्टी संबंधित इंस्टोलमेंट, एक्सटेंशन फीस, जुर्माना राशि, राशि पर ब्याज इत्यादी अलग अलग प्रकार के बकाया राशि की वसूली होगी। एचएसवीपी की ओर से हिसार आफिस के अंतर्गत आने वाले हिसार, फतेहाबाद, भट्टू, आदमपुर, हांसी में 17093 नोटिस भेजे जाएंगे। अधिकारी के अनुसार अनुमानित हिसार के अंतर्गत सेक्टरों में करीब 30 हजार प्लाट पूर्व में बिक चुके है। इनमें से 17093 को नोटिस भेजे जाएंगे।

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इनमें हैं बड़े बकाएदार

सेक्टर-14

सेक्टर- 14 पार्ट-टू

सेक्टर-33

अर्बन एस्टेट-टू

पीएलए

मेलाग्राउंड सेक्टर

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एचएसवीपी एक्ट 1977 की रिकवरी की धारा 17 के अंतर्गत 17093 बकाएदारों की स्थिति

धारा 17 (1) - 9070

धारा 17 (2) - 2248

इन्हें लगाई पैनल्टी - 871

धारा 17 (3) - 3001

धारा 17 (4) - 313

रिकवरी-कम-डिमांड नोटिस - 1590

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एचएसवीपी एक्ट 1977 में क्या होगी कार्रवाई

एचएसवीपी एक्ट 1977 की धारा 17 में पहले 17 (1) के तहत साधारण नोटिस दिया जाता है। इसके बाद बकाएदार को रिमाइंडर भेजा जाता है। रिमाइंडर के बाद भी राशि भुगतान नहीं होने पर उसे पैनल्टी लगाई जाती है। 17 (4) फाइनल नोटिस होता है जिसके बाद टीम प्रॉपर्टी रिज्यूम की कार्रवाई करती है।

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जिस रेट पर खरीदी थी प्रॉपर्टी, उसी रेट पर वापिस मिलेंगे पैसे

एचएसवीपी के अनुसार जो लोग अपना बकाया का भुगतान नहीं कर रहे उन्हें आगामी समय में लाखों का नुकसान झेलना पड़ा सकता है। कारण है कि जिन लोगों ने बकाया नहीं भरा तो एचएसवीपी एक्ट 1977 की धारा 17 के तहत उनका प्लाट रिज्यूम करेगी। इस दौरान वर्तमान में लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी पूर्व में जिस रेट ली थी उसी रेट के अनुसार जुर्माना काटकर बकाएदार को शेष राशि लौटा दी जाएगी। ऐसे में उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

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एचएसवीपी एक्ट 1977 की धारा 17 के अंतर्गत हजारों सेक्टरवासियों को नोटिस भेजे जा रहे है। तीन बकाएदारों के प्लाट रिज्यूम किए हैं। बकाएदारों की ओर 500 करोड़ से अधिक की राशि बनती है। जिसे वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

- वेद प्रकाश, संपदा अधिकारी, एचएसवीपी हिसार।


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