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सेक्टर 10 मार्केट में 22 को लगेगा ट्रेड लाइसेंस कैंप

सेक्टर 10 मार्केट में 22 दिसंबर को व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए कैंप लगाया जाएगा। नगर निगम के जोन-1 की टैक्स ¨वग द्वारा यह कैंप लगाया जाएगा। जोनल टैक्सेशन आफिसर विजय कपूर ने बताया कि अब केवल दो दस्तावेज के साथ व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें पहचान का दस्तावेज और लीज डीड या लीगल ऑक्यूपेंसी दस्तावेज शामिल है। बता दें कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 और 336 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ट्रेड लाइसेंस के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले इसके लिए कई प्रकार के दस्तावेज सबमिट करवाने पड़ते थे, लेकिन अब व्यापारी के पहचान दस्तावेज और प्रतिष्ठान की लीज डीड/लीगल ऑक्यूपेंसी दस्तावेजों के आधार पर ट्रेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। -------------- ह्लह्मड्डस्त्रद्ग द्यद्बष्द्गठ्ठह्यद्ग ष्ड्डद्वश्च

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Dec 2018 03:44 PM (IST)Updated: Mon, 17 Dec 2018 03:44 PM (IST)
सेक्टर 10 मार्केट में 22 को लगेगा ट्रेड लाइसेंस कैंप
सेक्टर 10 मार्केट में 22 को लगेगा ट्रेड लाइसेंस कैंप

जासं, गुरुग्राम: सेक्टर 10 मार्केट में 22 दिसंबर को व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए कैंप लगाया जाएगा। नगर निगम के जोन-1 की टैक्स ¨वग द्वारा यह कैंप लगाया जाएगा। जोनल टैक्सेशन आफिसर विजय कपूर ने बताया कि अब केवल दो दस्तावेज के साथ व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें पहचान का दस्तावेज और लीज डीड या लीगल ऑक्यूपेंसी दस्तावेज शामिल है। बता दें कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा 330, 331, 335 और 336 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ट्रेड लाइसेंस के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। हालांकि पहले इसके लिए कई प्रकार के दस्तावेज जमा कराने पड़ते थे, लेकिन अब व्यापारी के पहचान दस्तावेज और प्रतिष्ठान की लीज डीड/लीगल ऑक्यूपेंसी दस्तावेजों के आधार पर ट्रेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

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