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जागरूकता वाहन से बताए जाएंगे फसल बीमा योजना के फायदे

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने को लेकर शुक्रवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जागरूकता वाहन रवाना किया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 08:09 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 08:12 PM (IST)
जागरूकता वाहन से बताए जाएंगे फसल बीमा योजना के फायदे
जागरूकता वाहन से बताए जाएंगे फसल बीमा योजना के फायदे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी देने को लेकर शुक्रवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जागरूकता वाहन रवाना किया गया। वाहन को विभाग के उप निदेशक प्रताप सिंह सबरवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत किसान अपनी रबी सीजन 2020-21 की फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकते हैं। जिले में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा का कार्य किया जा रहा है।

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प्रताप सिंह सबरवाल ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराएं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, सूरजमुखी, सरसों व चना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बीमा के दौरान तीन प्रकार के जोखिमों को कवर किया जाता है। पहली तरह के जोखिम के अंतर्गत बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना या खेत के किसी हिस्से पर प्राकृतिक आग लगना जैसे आसमानी बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बीमा का मुआवजा दिया जाएगा। जोखिम के दूसरे प्रकार में यदि खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) है तो सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलभराव, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगना, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों को शामिल किया गया है।

तीसरे प्रकार के जोखिम में फसल कटाई के बाद हुए नुकसान को शामिल किया गया है, जिसमें ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा की स्थिति में खेत में सुखाने के लिए रखी फसलों की कटाई के पश्चात 14 दिनों की अवधि में हुए नुकसान शामिल हैं। सभी किसान स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत फसल नुकसान की जानकारी नुकसान की तिथि के 72 घंटे के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर दे सकते हैं।


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