नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी
प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन ने सोमवार रात साढ़े आठ बजे आदेश जारी कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन ने सोमवार रात साढ़े आठ बजे आदेश जारी कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। इससे पहले शहर के दुकानदार से लेकर आम लोग कर्फ्यू को लेकर संशय की स्थिति में रहे। कई लोगों ने दैनिक जागरण कार्यालय फोन कर मिली सूचना की पुष्टि की। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में रात नौ बजे के बाद भी दुकान खुली नजर आईं। जिला उपायुक्त डा.यश गर्ग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जिले में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से ना तो घर के बाहर पैदल और ना ही गाड़ी से घूम सकेंगे।
लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी। जिन लोगों के लिए छूट का प्रविधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, पत्रकार समाचार पत्र वाहन व कर्मयोगी शामिल हैं। यही नहीं कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए स्पेशल कर्फ्यू-पास वाले लोगों को भी आवागमन में छूट रहेगी। आवश्यक और गैरआवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रखने की अनुमति रहेगी। गर्भवती महिलाएं और मरीज अस्पताल आ-जा सकेंगे। दिल्ली के आइएसबीटी , रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी।