प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त डा. यश गर्ग की अध्यक्षता में जिलास्तरीय मानीटरिग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बिदुवार चर्चा के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त डा. यश गर्ग की अध्यक्षता में जिलास्तरीय मानीटरिग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बिदुवार चर्चा के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। किसान 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी खरीफ की फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बैठक में किसानों की संख्या, बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त प्रीमियम की राशि का ब्यौरा व फसली ऋण प्राप्तकर्ता किसानों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बताया गया कि वर्ष-2020 में बीमा योजना के अंतर्गत जिले में खरीफ की फसल के लिए 8281 ऋणी व 287 गैर ऋणी किसानों ने पंजीकरण करवाया था। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों से भी कहा कि वे पात्र किसानों को क्लेम देने में किसी प्रकार की आनाकानी न करें। अग्रणी जिला प्रबंधक प्रहलाद राय गोदारा से कहा कि वे बैंकों में किसानों की क्लेम संबंधी लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा कराएं।
यह योजना सभी किसानों के लिए ऐच्छिक है। यदि कोई किसान इस योजना से अलग होना चाहता है तो वह इसकी जानकारी 24 जुलाई तक उन बैंकों को लिखित में दे सकता है जहां पर उनका खाता है। बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की सहायता के लिए जिला व खंड स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी मनबीर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक प्रताप सिंह सभ्रवाल, अग्रणी जिला प्रबंधक प्रहलाद राय गोदारा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।