स्कूल एडमिशन में फर्जीवीड़ा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
उपायुक्त विनय प्रताप ¨सह ने कहा कि निजी विद्यालयों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम-2003 के नियम 134ए के तहत जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : उपायुक्त विनय प्रताप ¨सह ने कहा कि निजी विद्यालयों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम-2003 के नियम 134ए के तहत जरूरतमंद बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। यदि विद्यालय प्रबंधन को लगता है कि इस नियम को लेकर लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा कर अपने बच्चों का एडमिशन करवाया जा रहा है तो वे इसकी शिकायत 31 मई तक प्रमाण के साथ शिक्षा विभाग में दे सकते हैं।
उपायुक्त बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय में विभिन्न निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ अभिभावक गलत दस्तावेज के आधार पर दाखिला करवा रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जिस पर उन्हें फर्जीवाड़े का शक है, उसके बारे में 31 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाण सहित शिकायत दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा 15 दिनों के भीतर ऐसे मामलों की वेरिफिकेशन कराया जाएगा और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
उपायुक्त ने खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी सुशील से कहा कि नियम 134ए के तहत जो भी आपत्तियां निजी स्कूलों द्वारा दी गई हैं, उनकी छानबीन कर सूची तैयार करें। उन्होंने तहसीलदारों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे स्कूलों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दें। शिक्षा विभाग द्वारा जरूरतमंद परिवारों के 302 बच्चों के नाम निजी स्कूलों मे दाखिले के लिए संस्तुति किए गए थे, जिनमें अब तक 200 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिया जा चुका है।