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जिलाधीश ने जारी किए आदेश, सुरक्षा उपायों का करना होगा पालन

कोरोना संक्रमण के ²ष्टिगत जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने शुक्रवार को छठ पूजा और 30 नवंबर को गुरुपर्व मनाए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिलावासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2020 05:45 PM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2020 05:45 PM (IST)
जिलाधीश ने जारी किए आदेश, सुरक्षा उपायों का करना होगा पालन
जिलाधीश ने जारी किए आदेश, सुरक्षा उपायों का करना होगा पालन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: कोरोना संक्रमण के ²ष्टिगत जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने शुक्रवार को छठ पूजा और 30 नवंबर को गुरुपर्व मनाए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिलावासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और छठ पूजा प्रबंधन को इन धार्मिक आयोजनों के दौरान कुछ हिदायतों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इन हिदायतों में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को नगर कीर्तन और गतका प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार छठ पूजा प्रबंधन को भी आदेश दिए गए हैं कि वे धार्मिक आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करें। वहां प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्कैनिग, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाए जो फेस मास्क लगाए हों। आयोजन में आने वाले लोगों को अलग-अलग किया जाए और आयोजन स्थल, पार्किंग आदि में भी भीड़ प्रबंधन और शारीरिक नियमों का पालन हो।

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सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश व निकासी द्वार की अलग-अलग व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रवेश द्वार पर लोगों के बीच कम से कम छह फुट की दूरी अवश्य होनी चाहिए। एयर कंडीशनिग उपकरणों का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए हवा पास होने के आवश्यक प्रबंध हो ताकि उन्हें सांस लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संभव ताजा हवा मिले। धार्मिक स्थल में प्रसाद आदि का चढ़ावा व वितरण और पवित्र पानी का छिड़काव प्रतिबंधित किया गया है।


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