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31 अक्टूबर तक मिलेगी संपत्ति कर में छूट

सरकार की अधिसूचना के तहत जो संपत्ति मालिक अपना संपूर्ण बकाया संपत्ति कर 31 अक्टूबर तक जमा कराएंगे उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के कर पर 25 फीसद की छूट दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 04:09 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 04:09 PM (IST)
31 अक्टूबर तक मिलेगी 
संपत्ति कर में छूट
31 अक्टूबर तक मिलेगी संपत्ति कर में छूट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति कर में ब्याज माफी और छूट का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की अधिसूचना के तहत जो संपत्ति मालिक अपना संपूर्ण बकाया संपत्ति कर 31 अक्टूबर तक जमा कराएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के कर पर 25 फीसद की छूट दी जाएगी। संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने पिछले तीन वर्षों में अपना संपत्ति कर 31 जुलाई तक जमा कराया है, उन्हें नियमित 10 फीसद छूट के साथ अतिरिक्त 10 फीसद छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवा रहे हैं, नगर निगम अब उनके सीवर और पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है।

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नगर निगम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर मालिकों को 50 फीसद छूट देने का प्रावधान किया है। दान की राशि या सहयोग से चलने वाले शिक्षण संस्थान, अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के बराबर शुल्क लेते हैं, उन्हें शत प्रतिशत छूट दी गई है।

नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा शहर की सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 फीसद से अधिक का संपत्ति कर जमा कराएंगी, उन्हें पांच लाख रुपये प्रोत्साहन राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत अब तक दो आरडब्ल्यूए को प्रशस्ति पत्र दिया जा चुका है।


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