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प्रिस हत्याकांड : बचाव पक्ष की अर्जी पर चार मई को सुनवाई

प्रिस हत्याकांड मामले का आरोपित फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में ही रहेगा या फिर उसे करनाल के विशेष बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा इस बारे में अब अगली सुनवाई चार मई को होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत में शनिवार को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआइ की ओर से मांगा गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 06:19 PM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2019 06:31 AM (IST)
प्रिस हत्याकांड : बचाव पक्ष की अर्जी पर चार मई को सुनवाई
प्रिस हत्याकांड : बचाव पक्ष की अर्जी पर चार मई को सुनवाई

जासं, गुरुग्राम : प्रिस हत्याकांड मामले का आरोपित फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में ही रहेगा या फिर उसे करनाल के विशेष बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, इस बारे में अब अगली सुनवाई चार मई को होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत में शनिवार को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआइ की ओर से समय मांगा गया।

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फरीदाबाद के बाल सुधार गृह की ओर से 11 अप्रैल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक आवेदन देकर कहा गया था कि आरोपित की उम्र 18 साल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार उसे करनाल स्थित विशेष बाल सुधार गृह में भेजा जाए। इस पर बोर्ड ने करनाल भेजने का फैसला सुना दिया। इसके खिलाफ बचाव पक्ष ने ऊपरी अदालत में 16 अप्रैल को अर्जी दाखिल कर दी। अर्जी पर शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके शर्मा की अदालत में पहली सुनवाई हुई।

सीबीआइ की ओर से कहा गया कि जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। इसके बाद चार मई का समय निर्धारित कर दिया गया। फैसला नहीं आने तक आरोपित फरीदाबाद के बाल सुधार गृह में ही रहेगा।

बता दें कि आठ मई 2017 को सोहना रोड स्थित एक नामी विद्यालय के बाथरूम में प्रिस (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोपित के रूप में विद्यालय का एक छात्र भोलू (बाल सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया नाम) न्यायिक हिरासत में है।


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