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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 रेस्टोरेंट को किया सील

रियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी) ने शुक्रवार शाम नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सेक्टर-29 इलाके में संचालित 11 रेस्टोरेंट को सील कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 09:27 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 09:27 PM (IST)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 रेस्टोरेंट को किया सील
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 11 रेस्टोरेंट को किया सील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी) ने शुक्रवार शाम नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सेक्टर-29 इलाके में संचालित 11 रेस्टोरेंट को सील कर दिया। सभी को पहले नोटिस जारी किए गए थे। न ही नोटिस का किसी ने जवाब दिया और न ही नियमों को अपनाया। इसे देखते हुए कार्रवाई को लेकर एक कमेटी गठित की गई।

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जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कोआपरेटिव सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार सतीश रोहिल्ला को नियुक्त किया गया। इसके बाद ड्यूटी फ्री, रुद्रा हास्पिटेलिटी, जीएनएम फूड्स, एसजीएन एंटरप्राइजेज, ली जी हास्पिटेलिटी, टाटा स्टारवक्स, गिगा रेस्टोरेंट, मीरा समूह हास्पिटेलिटी, सेंड्स हास्पिटेलिटी, एसीई हास्पिटेलिटी और बिगशार्क रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। नियमानुसार सभी को बोर्ड से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। किसी ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। यही नहीं सभी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य है। इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। अब सभी को नियमों के पालन के लिए लिखित रूप से अंडरटेकिग देनी होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। साथ ही बैंक गारंटी देकर बोर्ड से कंसेंट लेने पर ही सील खोला जाएगा। सील खोलने से पहले फाइल बोर्ड के मुख्यालय में भेजी जाएगी। वहां से झंडी दिखाए जाने के बाद ही सील खोला जाएगा। किसी भी हाल में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया सभी को करनी है, इस बारे में जानकारी दे दी गई है।

-कुलदीप सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (गुरुग्राम, उत्तरी)


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