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ऑटो में एक सप्ताह के भीतर फेयर मीटर लगवाने के आदेश

क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण द्वारा उन सभी ऑटो रिक्शा संचालकों को एक सप्ताह के भीतर फेयर मीटर लगवाने के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने अभी तक इसे नहीं लगवाएं हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 07:10 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 07:10 PM (IST)
ऑटो में एक सप्ताह के भीतर फेयर मीटर लगवाने के आदेश
ऑटो में एक सप्ताह के भीतर फेयर मीटर लगवाने के आदेश

जासं, गुरुग्राम: क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण द्वारा उन सभी ऑटो रिक्शा संचालकों को एक सप्ताह के भीतर फेयर मीटर लगवाने के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने अभी तक इसे नहीं लगवाएं हैं। आदेश की अवहेलना करने वाले ऑटो रिक्शा संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन नियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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इस बात की जानकारी क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पंवार ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों की सीमा में (नगर निगम क्षेत्र एवं पांच किलोमीटर नगर निगम क्षेत्र के बाहर) चलने वाले ऑटो रिक्शा संचालकों को फेयर मीटर लगवाना अनिवार्य है। ये पंजीकृत ऑटो रिक्शा चालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराया ही वसूल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती एक किलोमीटर के लिए (मीटर डाउन होने पर) 12 रुपये प्रति किलोमीटर और उसके बाद आठ रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार रात्रि शुल्क रात 11:00 बजे से सुबह पांच बजे तक के बीच किराए का 25 प्रतिशत होगा। प्रतीक्षा शुल्क 30 रुपये प्रति घंटा या उसका भाग (न्यूनतम 15 मिनट के लिए रुकने के लिए) निर्धारित किया गया है। ऑटो रिक्शा अतिरिक्त सामान के लिए निर्धारित भत्ते से साढ़े सात रुपये अधिक चार्ज कर सकता है। शॉपिग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि चार्ज नहीं की जाएगी।


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