ईडब्ल्यूएस कोटे पर चार नामचीन स्कूलों को नोटिस
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी-2 ने नए गुरुग्राम के सेक्टरों में एचएसवीपी की साइटों पर चल रहे चार नामचीन स्कूलों को अलॉटमेंट की नियम-शर्तो के अनुसार 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरिक्षत बच्चों का डाटा मुहैया न कराने पर नोटिस जारी किया गया है।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी-2 ने नए गुरुग्राम के सेक्टरों में एचएसवीपी की साइटों पर चल रहे चार नामचीन स्कूलों को अलॉटमेंट के नियम-शर्तो के अनुसार 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षित बच्चों का डाटा मुहैया न कराने पर नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में इन स्कूलों से तीन दिन में जानकारी मांगी गई है।
जानकारी के अनुसार आरटीआइ कार्यकर्ता असीम तकयार द्वारा इन स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षित 10 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देने की सूची विभाग से मांगी थी। स्कूलों से जानकारी नहीं मिलने के कारण विभाग भी इस प्रकार की सूचना मुहैया नहीं करा सका। जिसके बाद आरटीआइ कार्यकर्ता ने मुख्य सूचना आयोग हरियाणा में अपील दायर कर दी और इस संबंध में नवंबर 2018 में आयोग द्वारा जानकारी मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हुए हैं। बार-बार रिमाइंडर के बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है।
बृहस्पतिवार को संपदा अधिकारी-2 विवेक कालिया ने सेक्टर-53 स्थित शैलम हिल्स इंटरनरेशन स्कूल, सेक्टर-55 स्थित लार्ड जीसस प्रीपेटरी, सेक्टर-46 स्थित बसंल वैली पब्लिक व सेक्टर-56 स्थित गोल्डन हाइट्स स्कूल को लिखित में नोटिस जारी कर नौ मार्च तक जानकारी उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए है।
इस मामले में एचएसवीपी के संपदा अधिकारी-दो विवेक कालिया ने बताया कि इन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। यदि नौ मार्च तक दाखिले की सूची मुहैया नहीं कराई गई तो इन सभी स्कूलों की साइटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 11 मार्च को मुख्य सूचना आयुक्त के पास इस मामले से जुड़ी अपील में सुनवाई होनी है।