Move to Jagran APP

सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं अपुष्ट सूचनाओं के विषय में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फेक न्यूज पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 07:00 PM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 07:00 PM (IST)
सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं
सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया था। अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने गुरुग्राम के लोगों से अपील की है कि वे ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखें व पोस्ट करें जिससे आमजन में भ्रम की स्थिति पैदा हो।

loksabha election banner

पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस को लेकर लोग तरह तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इससे लोग भ्रमित और भयभीत है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सोशल मीडिया पर अफवाह या बिना पुष्टि किये गलत पोस्ट डालने या उसे फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा का भी प्रावधान है। इस लिए ऐसे पोस्ट करने वाले विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साइबर सेल की टीम ने निगरानी बढ़ा दी है। उपायुक्त अमित खत्रर ने कहा कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों के लोगों के आने-जाने व उनकी समस्याओं को लेकर बिना किसी पुष्टि के मजाकिया ऑडियो, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इससे भ्रम और भय का माहौल पैदा हो रहा है। इस लिए सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो पोस्ट कर अफवाह न फैलायें। ऐसा करते पकड़े जाने पर उसके खिलाफ महामारी अधिनियम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम व आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.