unlock 2.0: एक जुलाई से शॉपिंग मॉल्स में होगी खरीदारी, जान लें नियम नहीं तो कट जाएगा चालान
निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मॉल्स में एसओपी पालन कराने को लेकर लगातार निगरानी की जाएगी। नियम के नहीं मानने पर चालान किया जाएगा।
गुरुग्राम [सत्येंद्र सिंह]। साइबर सिटी के लोग अब एक जुलाई से शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी कर सकेंगे। रविवार को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इसे लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है। इसका पालन मॉल्स प्रबंधन, मॉल्स स्टॉफ, शॉप कीपर और विजिटर सभी के लिए अनिवार्य है। निगमायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मॉल्स में एसओपी पालन कराने को लेकर लगातार निगरानी की जाएगी। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन यहां पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
18 मार्च से बंद है माॅल्स
कोविड-19 को लेकर गुरुग्राम में 18 मार्च से सभी शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। इसके संचालन की अनुमति मिलने के बाद शोरूम संचालकों में एक बार फिर से उत्साह लौट आया है। यदि मॉल्स में कोई बिना मास्क लगाए पाया गया तो उसका चालान काटा जाएगा। प्रशासन द्वारा मॉल्स में कोविड-19 से संबंधित निर्धारित सभी प्रकार के मानकों की नियमित तौर से जांच की जाएगी। सुबह नौ से रात आठ बजे तक मॉल्स खुले रखेंगे।
मॉल्स संचालक के लिए गाइडलाइन
- - कोविड-19 से संबंधित पब्लिक हेल्थ शेफ्टी के सभी प्रबंध
- - मॉल्स परिसर में फेस मॉस्क और शारीरिक दूरी का पालन कराना
- - 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम आयु, बीमारियों से पीड़ित व गर्भवती महिलाओं का मॉल्स में प्रवेश वर्जित
- - मॉल्स में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का हैंड सैनिटाइजिंग व थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित कराना
- - अधिक संख्या में मॉल्स परिसर में लोग न हो पाएं एकत्र
- - अधिक उम्र, गर्भवती व किसी बीमारी का इलाज करा रहे कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्कता
- - पार्किंग स्टॉफ का मास्क व ग्लव्स पहनना जरूरी
- - मॉल्स में दरवाजे के हैंडल सहित सभी वाहनों को कीटाणुरहित करना जरूरी
- - यदि लाइन लगती है तो इसमें शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल
- - व्यक्ति व सामान के प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग द्वार की व्यवस्था
- - स्वचलित सीढ़ियों पर भी शारीरिक दूरी का ख्याल रखना
- - वाशरूम की बेहतर तरीके से साफ-सफाई
- - शॉपिंग मॉल्स के अंदर स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
- - गेमिंग आर्केड व चिल्ड्रेन प्ले एरिया भी बंद रहेंगे
- - नियमित अंतराल के बाद सैनिटाइजिंग का काम जरूरी
विजिटर के लिए गाइडलाइन
- - शॉपिंग मॉल्स में मास्क लगाकर आएं
- - शारीरिक दूरी (दो गज) का विशेष ख्याल रखें
- - छीकते और खांसते समय निर्धारित सावधानियों का पालन करें
- - सभी के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना चाहिए
शॉपकीपर के लिए गाइडलाइन
- - सभी दुकानों, शोरूम, स्टॉल व कैफेटेरिया में शारीरिक दूरी का पालन जरूरी
- - फेस मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य
- - 50 फीसद से अधिक सिटिंग नहीं हो
- - नियमित अंतराल पर सैनिटाइजेशन होना जरूरी
- - डिजिटल पेमेंट को किया जाए प्रोत्साहित