Unlock 2.0 में मिली खुशखबरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की तय हुई तारीख
अनलॉक-2 में अच्छी खबर यह है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लंबे अरसे से बंद शॉपिंग मॉल अब फिर से एक बार गुलजार होते दिखेंगे।
गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। दिल्ली से सटे एनसीआर में अनलॉक2.0 (unlock2.0) को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अनलॉक-2 में अच्छी खबर यह है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति मिल चुकी है। लंबे अरसे से बंद शॉपिंग मॉल अब फिर से एक बार गुलजार होते दिखेंगे। लॉकडाउन में थमी-थमी सी जिंदगी एक बार फिर दौड़ने के लिए तैयार हो रही है। कोरोना का लगा ब्रेक हटते ही अब लोगों एक बार फिर से शॉपिंग का आनंद उठाने के तैयार हो सकेंगे।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक जुलाई से शॉपिंग मॉल खुलेंगे। शहरी स्थानीय निकाय ने इसके लिए एसओपी जारी की है।
मॉल में एंट्री के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन बनाए गए हैं। इन नियमों को सरकार के द्वारा लोगाें की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि लोग कोरोना महामारी के संक्रमण से बचे रहे। हालांकि नियमों में यह भी साफ कर दिया गया है अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित शख्स का चालान कभी भी काटा जा सकता है।
मॉल में एंट्री के नियम-
- लोगों को फिजिकल डिस्टेंस के नियमों की करनी होंगी पालना।
-बिना मास्क के नहीं होगी मॉल के अंदर लोगों की एंट्री।
-शॉपिंग मॉल और मॉल्स के अंदर आने-जाने वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ही करेंगे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग
- इस नियम के अंदर एक नया बदलाव किया गया है, मॉल्स के अंदर से बाहर जाने पर भी करनी होगी थर्मल स्क्रीनिंग
-एंट्री और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को ही करना होगा आने-जाने वाले लोगों का हाथ सेनेटाइज
मॉल्स के अंदर भी कट जाएगा चालान
बता दें कि इसी के साथ जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई कमेटी मॉल के अंदर कभी भी निरीक्षण कर सकती है। वहां अगर मॉल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दिया है, तो उसका मास्क ना पहनने पर चालान काटा जाएगा। इसी के साथ जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई टाइम-टेबल को शॉपिंग मॉल और मॉल्स मालिक अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।