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गुरुग्राम : न्‍यायधीश की पत्‍नी और बेटे के मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी

न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटे की हत्या मामले में शनिवार को अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो गई।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 05:21 PM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 05:21 PM (IST)
गुरुग्राम : न्‍यायधीश की पत्‍नी और बेटे के मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी
गुरुग्राम : न्‍यायधीश की पत्‍नी और बेटे के मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। न्यायाधीश कृष्णकांत की पत्नी व बेटे की हत्या मामले में शनिवार को अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार की अदालत में अंतिम गवाह के रूप में जांच अधिकारी व सेक्टर-50 थाने के तत्कालीन प्रभारी सुरेंद्र सिंह के बयान दर्ज किए गए। अब 14 दिसंबर को आरोपित महिपाल के बयान दर्ज किए जाएंगे। यदि वह अपने पक्ष में गवाह पेश करना चाहेगा तो उसे इसके लिए मौका दिया जाएगा। यदि गवाह पेश नहीं करना चाहेगा तो 14 दिसंबर के बाद मामले में दोनों पक्ष की बहस शुरू हो जाएगी।

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क्‍या था मामला

गत वर्ष 13 अक्टूबर को जिले के तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे कृष्णकांत की पत्नी रितु एवं उनके बड़े बेटे ध्रुव सेक्टर-49 स्थित आर्केडिया शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स में मार्केटिंग करने पहुंचे थे। दोनों के कॉम्‍प्‍लेक्‍स से बाहर निकलते ही गनमैन (अब बर्खास्त) महिपाल ने गोली मार दी थी।

गोली चलाते ही मची अफरातफरी

गोली चलते ही वहां अफरातफरी मच गई थी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दोनों को पहले पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर वहां से मेदांता अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।

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