गुरुग्रामः अरावली में वन विभाग ने शुरू किया तोड़फोड़ अभियान, नौ फार्म हाउस ध्वस्त
दिल्ली-एनसीआर के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली अरावली को बचाने के लिए बुधवार से अभियान शुरू कर दिया गया। वन विभाग ने पहले दिन ग्वाल पहाड़ी इलाके में अवैध रूप से बनाए गए नौ फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया।
गुरुग्राम [आदित्य राज]। दिल्ली-एनसीआर के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली अरावली को बचाने के लिए बुधवार से अभियान शुरू कर दिया गया। वन विभाग ने पहले दिन ग्वाल पहाड़ी इलाके में अवैध रूप से बनाए गए नौ फार्म हाउसों को ध्वस्त कर दिया। विरोध न हो इसके लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। वैसे कार्रवाई शुरू करने से पहले ही सभी को नोटिस जारी कर दिए गए थे। इस वजह से भी विरोध नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) के दायरे में आने वाली भूमि पर जहां भी गैर वानिकी कार्य हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाना है। जिले में पीएलपीए के दायरे में 6800 हेक्टेयर भूमि आती है। अधिकतर भूमि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में है। भूमि पर किए गए गैर वानिकी कार्यों के सर्वे के साथ ही नोटिस जारी करने का काम भी जारी है। लगभग 450 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मानेसर इलाके को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में ड्रोन सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है। ड्रोन सर्वे से पहले वन विभाग द्वारा अपने स्तर पर भी सर्वे किया गया था। उसके आधार पर ही तोड़फोड़ अभियान शुरू किया गया है।
जेसीबी देखते ही उड़ गए होश
बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे जैसे ही वन विभाग की टीम दो जेसीबी के साथ पहुंची, लोगों के होश उड़ गए। जिन फार्म हाउसों को तोड़ना था, उसके आसपास सुरक्षा घेरा इतना मजबूत कर दिया गया था कि लोग नजदीक नहीं पहुंच सके। शाम पांच बजे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान कहीं भी टीम को विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही जिन फार्म हाउसों के मालिकों ने अदालत से स्टे ले रखा है, वे भी पहुंच गए। वे टीम को स्टे का कागज दिखाने लगे। जब उनसे कहा गया कि स्टे वाले फार्म हाउसों को नहीं तोड़ा जाएगा फिर उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उनसे कहा गया कि जैसे ही स्टे हटेगा, वैसे ही उनके भी फार्म हाउसों काे ध्वस्त किया जाएगा।
बता दें कि अरावली इलाके में ही नहीं बल्कि बाहर भी जहां पीएलपीए के दायरे में आने वाली भूमि पर गैर वानिकी कार्य हैं, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। सभी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस बारे में वन राजिक अधिकारी पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के दायरे में जो भूमि आती है, उस पर जितने भी गैर वानिकी कार्य हैं, सभी को ध्वस्त किया जाएगा। इस दिशा में अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस का बेहतर सहयोग मिल रहा है। इस वजह से अभियान चलाने में कोई परेशानी नहीं।