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अरावली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटन का मामला गरमाया

गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन पेट्रोल पंप के लिए आवंटित करने का मामला गरमाने लगा है। विरोध को देखते हुए मंडलीय वन अधिकारी जय कुमार ने इलाके के रेंज आफिसर को सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Jan 2021 07:58 PM (IST)Updated: Sun, 10 Jan 2021 07:58 PM (IST)
अरावली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के लिए 
जमीन आवंटन का मामला गरमाया
अरावली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटन का मामला गरमाया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन पेट्रोल पंप के लिए आवंटित करने का मामला गरमाने लगा है। विरोध को देखते हुए मंडलीय वन अधिकारी जय कुमार ने इलाके के रेंज आफिसर को सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया। प्रारंभिक छानबीन के मुताबिक जिस जमीन को आवंटित किया गया है वह अरावली प्लांटेशन के दायरे में आती है। जमीन पर काफी संख्या में पेड़ हैं। पूरी रिपोर्ट सोमवार या मंगलवार तक तैयार होने की उम्मीद है।

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बताया जाता है कि नगर निगम ने गांव चकरपुर के दायरे में आने वाली गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन इंडियन आयल कारपोरेशन के पेट्रोल पंप के लिए आवंटित कर दी है। इसकी भनक लगते ही हर तरफ से विरोध शुरू हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ अरावली को, पेड़ों को बचाने की बात की जा रही है वहीं दूसरी तरफ पेड़ों को काटकर पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे दी गई।

पर्यावरण कार्यकर्ता व सेवानिवृत मुख्य नगर योजनाकार प्रो. केके यादव कहते हैं कि गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन किस आधार पर पेट्रोल पंप के लिए आवंटित की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन पर गैर वानिकी कार्य नहीं किए जा सकते। नगर निगम ने यदि जमीन आवंटित कर दी है तो उसे फैसला वापस लेना चाहिए। साइबर सिटी की पहचान पूरी दुनिया में गैस चैंबर के रूप में बनती जा रही है। ऐसे में जहां अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता है वहीं पेड़ों को बचाने की आवश्यकता है।

पर्यावरण कार्यकर्ता वैशाली राणा का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। अरावली के इलाके में किस आधार पर पेट्रोल पंप के लिए जमीन आवंटित कर दी गई, इसकी तत्काल प्रभाव से उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। इस बारे में नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। पेट्रोल पंप के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वह अरावली प्लांटेशन के दायरे में आती है। यही नहीं, गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन है। इस बारे में विस्तृत जानकारी सामने लाने के लिए रेंज आफिसर को सर्वे करने के लिए कहा गया है। गैर-मुमकिन पहाड़ की जमीन पर गैर वानिकी कार्य करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।

- जय कुमार, मंडलीय वन अधिकारी, गुरुग्राम


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