प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर किए 76 चालान
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत पहली जुलाई से प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग का उपयोग करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत पहली जुलाई से प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग का उपयोग करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को नगर निगम गुरुग्राम की टीमों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक और कैरी बैग का उपयोग करने वाले 76 व्यक्तियों के चालान करते हुए 38 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक तथा कैरीबैग का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार को जोन-एक क्षेत्र में 16 चालान, जोन-दो क्षेत्र में 18 चालान, जोन-तीन क्षेत्र में 22 चालान तथा जोन-चार क्षेत्र में 20 चालान किए गए। निगम की सेनिटेशन विग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह कार्रवाई की।
नगर निगम गुरुग्राम की पर्यावरण और स्थिरता विग के नोडल अधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य की देखभाल और पालीथिन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के लिए शहर वासियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एक जुलाई 2022 से सिगल यूज प्लास्टिक और पालिथीन कैरीबैग के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।