Move to Jagran APP

प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया तो संपत्ति होगी सील, नोटिस भेजे

प्रापर्टी टैक्स (संपत्ति कर) का भुगतान नहीं करने वालों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। नगर निगम की ओर से प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 07:25 PM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 07:25 PM (IST)
प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया  तो संपत्ति होगी सील, नोटिस भेजे
प्रापर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया तो संपत्ति होगी सील, नोटिस भेजे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: प्रापर्टी टैक्स (संपत्ति कर) का भुगतान नहीं करने वालों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। नगर निगम की ओर से प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम द्वारा 30 सितंबर तक संपूर्ण बकाया प्रापर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को छूट का लाभ दी जा रही है।

loksabha election banner

बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के प्रापर्टी टैक्स में 25 फीसद राशि की माफी और शेष बची राशि पर 10 फीसद की छूट देने की अधिसूचना जारी की गई थी। उदाहरण के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में प्रापर्टी टैक्स अगर 100 रुपये है तो 25 रुपये माफ होने के बाद 75 रुपये कर दिया गया है। शेष बची 75 रुपये की राशि पर 10 फीसद की छूट मिल रही है। दंड का है प्रावधान: हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का वार्षिक रूप से प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की स्थिति में 18 फीसद वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। डिफाल्टर प्रापर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने के साथ ही उन्हें सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।

सीलिग के साथ सीवर-पानी कनेक्शन काटे जाएंगे

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा का कहना है कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित ऐसे संपत्ति के मालिक जिन्होंने अभी तक प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की है, वे जल्द से जल्द अदायगी करके इस योजना का लाभ उठाएं। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा डिफाल्टर प्रापर्टी मालिकों की प्रापर्टी के सीवर-पानी कनेक्शन काटने, उन्हें सील करने एवं नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.