बिना सीएलयू और स्वीकृति बन गए फार्म हाउस
बिना सीएलयू अरावली में 1
गौरव सिगला, गुरुग्राम
बिना सीएलयू (भू-उपयोग परिवर्तन) और विभाग की स्वीकृति के अरावली में 18 फार्म हाउस का निर्माण कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि अरावली में किसी भी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नगर निगम द्वारा जमीन मालिकों के सीएलयू आवेदन अस्वीकर करने के बाद भी फार्म हाउस का निर्माण कर दिया गया। बता दें कि अरावली क्षेत्र नेचुरल कंजरवेशन जोन (एनसीजेड) क्षेत्र में शामिल है, जहां किसी भी दशा में निर्माण के लिए कृषि योग्य भूमि का सीएलयू भी नहीं दिया जा सकता।
इसी मामले में नगर एवं योजनाकार विभाग के डीटीपी इंफोर्समेंट कार्यालय द्वारा भी नोटिस जारी किया गया था। यही कारण रहा कि फार्म हाउस जमीन मालिकों ने नगर निगम में फार्म हाउस के लिए सीएलयू का आवेदन किया था, लेकिन सभी के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जमीन मालिकों ने सभी विभागों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी जमीनों की चारदीवारी से लेकर कमरे बनाने का हौसला दिखाया। बीते एक साल में 15 से अधिक फार्म हाउस का निर्माण चौंकाने वाला विषय है। निजी स्कूल के सीएलयू की भी हो रही जांच
फार्म हाउस के बीच मेड इजी स्कूल ने नगर एवं योजनाकार विभाग से लगभग 16 एकड़ का सीएलयू ले रखा है, लेकिन इसके अतिरिक्त हाल में भी स्कूल की जमीन के साथ ही पहाड़ काटकर चारदीवारी बनाने का काम किया जा रहा है। भले ही खनन विभाग ने 12 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच पहाड़ काटने की स्वीकृति दी हुई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी जांच भी शुरू करा दी है कि क्या यह स्वीकृति नियमों के तहत दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यदि स्वीकृति में कोई गड़बड़ी मिली या अतिरिक्त जमीन की स्कूल प्रबंधन स्वीकृति नहीं दिखा सके तो उस चारदीवारी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। हो रहा था व्यावसायिक इस्तेमाल
मौके पर चल रही तोड़-फोड़ के दौरान एक फार्म हाउस को रिजॉर्ट की तर्ज पर विकसित किया हुआ था जिसमें शानदार गार्डन बना था और कुर्सी-मेज लगी हुई थी। इससे पता चलता है कि इस फार्म पर पार्टियों का आयोजन होता रहा है।