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ईपीसीए ने डीजल जेनरेटर मामले में दी राहत

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा डीजल जेनरेटर मामले में गुरुग्राम की औद्योगिक इकाइयों एवं आइटी कंपनियों को राहत दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 09:33 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 09:33 PM (IST)
ईपीसीए ने डीजल जेनरेटर मामले में दी राहत
ईपीसीए ने डीजल जेनरेटर मामले में दी राहत

जासं, गुरुग्राम: पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा डीजल जेनरेटर मामले में गुरुग्राम की औद्योगिक इकाइयों एवं आइटी कंपनियों को राहत दी है। अब बिजली नहीं होने की सूरत में औद्योगिक इकाइयों में डीजल जेनरेटर का संचालन किया जा सकता है। यह छूट 30 नवंबर तक के लिए है। उद्यमियों का कहना है कि उनके लिए यह राहत भरी बात है। अभी किसी भी कारण से होने वाली बिजली कटौती से औद्योगिक इकाइयों में काम पूरी तरह से ठप हो जाता है।

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बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली निगम की ओर से ईपीसीए के चेयरमैन डा. भूरेलाल को पत्र लिख बिजली आपूर्ति नहीं होने पर जेनरेटर संचालन के लिए छूट मांगी थी। इसी आधार पर बुधवार को ईपीसीए ने राहत देने का आदेश जारी किया। उद्यमियों के लिए यह जरूरी होगा कि उनके यहां कब-कब जेनरेटर चलाया गया और कब बंद किया गया इसका पूरा ब्योरा लाग बुक में दर्ज करना होगा।


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