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बिजली उपभोक्ताओं से एसीडी वसूली का फैसला एक साल के लिए टला

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को अग्रिम खपत जमा (एसीडी) पर बड़ी राहत दी है। इस राशि की वसूली पर एक साल तक रोक लगा दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Apr 2021 07:15 PM (IST)Updated: Sun, 25 Apr 2021 07:15 PM (IST)
बिजली उपभोक्ताओं से एसीडी वसूली का फैसला एक साल के लिए टला
बिजली उपभोक्ताओं से एसीडी वसूली का फैसला एक साल के लिए टला

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं को अग्रिम खपत जमा (एसीडी) पर बड़ी राहत दी है। इस राशि की वसूली पर एक साल तक रोक लगा दी गई है। इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं में खुशी है। एसीडी के मसले को लेकर शहर के कई आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात कर समस्या से अवगत करा चुके थे। लोगों ने बिजली मंत्री को बताया कि आज वैश्विक महामारी के कारण लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एसीडी जमा कराना संभव नहीं है। इस दौर में लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं। काफी लोगों की नौकरी चली गई है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों की समस्या को सुना और समझा।

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रविवार को बिजली निगम के प्रबंधक निदेशक डा. बलकार सिंह ने एसीडी को एक साल तक टालने की बात कही। वैश्विक महामारी के चलते उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि एचईआरसी की हिदायतों के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की एसीडी राशि को पिछले वर्ष की खपत के आधार पर दो औसत बिलिग चक्र के बराबर रखना अनिवार्य है। एसीडी को खत्म नहीं किया गया है बल्कि एक साल तक उपभोक्ताओं से वसूली ना करने के निर्देश दिए गए। हमने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से मुलाकात कर एसीडी के बारे में राहत देने की बात उनके सामने रखी। बिजली मंत्री ने इस मामले में बिल्कुल सकारात्मक रुख दिखाया था। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में अच्छा फैसला लिया है ।

दिनेश वशिष्ठ, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, सेक्टर-पांच मैं पिछले एक सप्ताह से इस मुद्दे को लेकर सरकार और बिजली विभाग के आला अधिकारियों से कोविड जैसी स्थिति के चलते इस निर्णय को वापिस लेने की मांग कर रहा था। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ऐसे कठिन समय में यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी है। सभी उपभोक्ता उनके आभारी हैं।

आरएस राठी, निगम पार्षद, वार्ड-34


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