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ईडीसी की वसूली करेगा जीएमडीए

जीएमडीए द्वारा अपने शहरी क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की वसूली की जाएगी। इसके लिए जीएमडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। जीएमडीए द्वारा सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) की परमिशन दी जाती है। सीएलयू के वक्त कुछ क्षेत्र शहरी दायरे में नहीं थे लेकिन अब शहर का विस्तार होने के बाद शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। जीएमडीए द्वारा वहां पर सड़क पेयजल और सीवर जैसी सुविधाएं भी दी जाने लगी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 May 2019 07:15 PM (IST)Updated: Sat, 04 May 2019 06:27 AM (IST)
ईडीसी की वसूली करेगा जीएमडीए
ईडीसी की वसूली करेगा जीएमडीए

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) द्वारा अपने शहरी क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की वसूली की जाएगी। इसके लिए जीएमडीए ने तैयारी शुरू कर दी है।

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जीएमडीए द्वारा सीएलयू (भूमि उपयोग परिवर्तन) की परमिशन दी जाती है। सीएलयू के वक्त कुछ क्षेत्र शहरी दायरे में नहीं थे, लेकिन अब शहर का विस्तार होने के बाद शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। जीएमडीए द्वारा वहां पर सड़क, पेयजल और सीवर जैसी सुविधाएं भी दी जाने लगी है। ऐसे में इनसे अब ईडीसी की वसूली की जाएगी।

ईडीसी की वसूली होने से जीएमडीए के राजस्व में भी बढोतरी होगी, जिससे विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। ईडीसी यानी बाह्य विकास शुल्क से बाहरी ढांचे यानि सड़क, सीवर सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं देने में इसका उपयोग किया जाता है। सीएलयू के समय 10 फीसद ईडीसी देन का है प्रावधान

शहरी क्षेत्र से बाहर सीएलयू की परमिशन देते वक्त किसी तरह की ईडीसी नहीं वसूली जाती है। शहरी क्षेत्र में सीएलयू की परमिशन देते वक्त 10 फीसद ईडीसी जमा करवाने का प्रावधान है और बाद में पूरी ईडीसी वसूली जाती है। जीएमडीए के सीईओ वी. उमाशंकर का कहना है कि ईडीसी की रिकवरी शुरू की जाएगी।


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