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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इकोग्रीन कंपनी पर 2.5 लाख का जुर्माना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण गुरुग्राम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए इकोग्रीन कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण गुरुग्राम के क्षेत्रीय अधिकारी ने कंपनी को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि की अदायगी करने के निर्देश दिए हैं

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 08:08 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 08:08 PM (IST)
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इकोग्रीन कंपनी पर 2.5 लाख का जुर्माना
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली इकोग्रीन कंपनी पर 2.5 लाख का जुर्माना

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण गुरुग्राम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए इकोग्रीन कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण गुरुग्राम के क्षेत्रीय अधिकारी ने कंपनी को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि की अदायगी करने के निर्देश दिए हैं। यदि कंपनी ने जुर्माना की राशि की अदायगी नहीं की तो कानूनी कार्रवाई जाएगी।

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गुरुग्राम के प्रमुख पर्यावरणविद विवेक कंबोज ने बंधवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट पर लीचेट (जमा कूड़े से रिसने वाला पानी) का बायोकल्चर (ट्रीटमेंट) न होने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को लेकर एनजीटी में याचिका दायर की थी। हालांकि उन्होंने यह याचिका 2016 में दायर की थी और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि इस मामले में निगम का रवैया भी सुस्त भरा रहा है। इसकी वजह से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है साथ ही स्थानीय लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है।

विवेक कंबोज की मानें तो इकोग्रीन कंपनी को काम टेकओवर करे एक साल बीत चुका है लेकिन इसके बावजूद अभी तक लीचेट का ट्रीटमेंट ठीक ढंग से शुरू नहीं हुआ। कंपनी भले ही इस बात का दावा करती है कि लीचेट प्लांट शुरू कर दिया गया है लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया यह जुर्माना इस बात का प्रमाण है कि कंपनी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितनी गंभीर है। कंबोज का कहना है कि इतना ही नहीं अभी भी बंधवाड़ी प्लांट पर मिक्स वेस्ट आ रहा है, उसका सेग्रीगेशन नहीं हो रहा और भी ऐसे कई मुद्दे जिसके चलते सीधा-सीधा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कंपनी की कार्यशैली को देखते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हम सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की अनुशंसा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना पर काम कर रहे हैं।

- अंकित अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इकोग्रीन कंपनी


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