बोलीदाताओं ने लगाए प्रॉपर्टी के कम रेट, अब होगी ई-नीलामी
संपत्तिकर की अदायगी नहीं करने वाले डिफॉल्टर संपत्ति मालिकों की संपत्ति अब ई-नीलामी प्रक्रिया से नीलाम की जाएगी। बुधवार को हुडा जिमखाना क्लब में करीब 22 डिफाल्टर प्रॉपर्टी की नीलामी की जानी थी, लेकिन पहली बोली में ही बोलीदाताओं ने रेट कम लगाए और उसके बाद प्रॉपर्टी की नीलामी स्थगित कर दी गई। एक डिफाल्टर प्रॉपर्टी के लिए एक लाख 25 हजार 40
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: संपत्तिकर की अदायगी नहीं करने वाले डिफॉल्टर संपत्ति मालिकों की संपत्ति अब ई-नीलामी प्रक्रिया से नीलाम की जाएगी। बुधवार को हुडा जिमखाना क्लब में करीब 22 डिफाल्टर प्रॉपर्टी की नीलामी की जानी थी, लेकिन पहली बोली में ही बोलीदाताओं ने रेट कम लगाए और उसके बाद प्रॉपर्टी की नीलामी स्थगित कर दी गई। एक डिफाल्टर प्रॉपर्टी के लिए एक लाख 25 हजार 408 रुपये का रिजर्व प्राइस रखा गया था और बोलीदाताओं ने एक लाख 56 हजार से ऊपर बोली नहीं लगाई। कम रेट मिलने के कारण बाकि प्रॉपर्टी की नीलामी भी स्थगित कर दी गई।
नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि ई-नीलामी के बारे में तैयारियां की जा रही हैं। भविष्य में डिफॉल्टर संपत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से ही नीलाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लॉटों का वार्षिक रूप से संपत्तिकर जमा करवाना अनिवार्य है। संपत्तिकर की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगता है तथा ऐसी संपत्तियों को सील करके नीलाम करने की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संपत्तिकर की अदायगी पर ब्याज माफी एवं छूट का लाभ दिया जा रहा है। जो संपत्ति मालिक 30 जून तक अपने संपूर्ण बकाया संपत्तिकर का भुगतान करेंगे, उन्हें ब्याज में माफी देने के साथ ही वर्ष 2018-19 के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद हालांकि ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन चालू वित्त वर्ष के संपत्तिकर पर 10 प्रतिशत की छूट 31 जुलाई तक जारी रहेगी। उन्होंने संपत्ति मालिकों से आह्वान किया कि वे समय पर अपना संपत्तिकर जमा करवाकर ब्याज माफी एवं छूट का लाभ उठाएं तथा दंड प्रावधानों से बचें। सरकार द्वारा यह आखिरी मौका दिया जा रहा है।