रात्रि कर्फ्यू में एक घंटे की ढील बढ़ी
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने रात्रि कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिले में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
जासं, गुरुग्राम: केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बुधवार को रात्रि कर्फ्यू के लिए नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें रात्रि कर्फ्यू का समय एक घंटा कम किया गया है। अब जिला में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले रात नौ बजे कर्फ्यू लग जाता था। यह आदेश 31 जुलाई तक पूरे जिले में प्रभावी रहेंगे।
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों के कार्य करने वाले कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्यीय राजमार्ग पर माल ढोने वाले वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि से आने वाले यात्री भी अपने घरों को जा सकेंगे। यही नहीं सामान उतारने वाले लोगों को भी छूट रहेगी। आदेश के पालन के लिए सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।