बिल माफी योजना को प्रभावी बनाने में जुटा बिजली निगम
दक्षिण हरियाणा बिजली निगम बिल माफी योजना को प्रभावी बनाने में जुटा है। बिल माफी योजना के साथ कई रियायतें भी शामिल की गई है। 30 जून 201
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: दक्षिण हरियाणा बिजली निगम बिल माफी योजना को प्रभावी बनाने में जुटा है। बिल माफी योजना के साथ कई रियायतें भी शामिल की गई है। 30 जून 2018 के पहले के बकाया बिजली बिलों को चुकाने पर इस योजना के तहत ब्याज या सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा है। इसके तहत बिजली के बिल को चुका कर बिल चुकाने की प्रक्रिया को नियमित किया जा सकता है। बिल नहीं चुकाने के कारण काटे गए कनेक्शन के लिए भी यह योजना है और चालू कनेक्शन के लिए भी। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, घरेलू और व्यवसायिक सभी उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। घरेलू उपभोक्ता जिनका मीटर 20 किलोवाट की है, वे इसका लाभ ले सकते हैं, व्यवसायिक उपभोक्ता आठ किलोवाट तक क्षमता की मीटर वाले उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल जमा करने वालों को बिजली निगम एक और सुविधा दे रहा है। आगे आने वाले बिल में उनका बिल न्यूनतम 200 यूनिट तक खपत करने पर प्रति यूनिट दो रुपये बिल लेगा। जबकि सामान्यता 200 यूनिट तक के लिए बिजली का बिल साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट होता है। यह योजना उनके लिए भी है जिनके कनेक्शन कट चुके हैं। जिनके कनेक्शन जारी है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बिल माफी योजना का लाभ शहरी, ग्रामीण, घरेलू और व्यवसायिक सभी उपभोक्ता ले सकते हैं। 30 जून 2018 के पहले जिनके भी पुराने बिल बकाया है, वे इसके तहत बगैर सरचार्ज के अपना बिल जमा करा सकते हैं और बिल को नियमित करा सकते हैं। चालू और बंद दोनों कनेक्शन की स्थिति में यह योजना प्रभावी है। ऐसे उपभोक्ता को आगे के बिल में भी दो सौ यूनिट तक की दर साढ़े चार रुपए प्रति यूनिट के बजाए दो रुपए प्रति यूनिट देना होगा। जिनका मीटर खराब होने या किसी और शिकायत के कारण बढ़ा हुआ बिल होगा उनकी शिकायत का समाधान कर बिल नियमित किए जा रहे हैं।
-केसी अग्रवाल, एसई, डीएचबीवीएन