पूर्व मंत्री के सरकारी जमीन हड़पने के मामले में थाना प्रभारी से मांगी रिपोर्ट
पूर्व मंत्री के सरकारी जमीन हड़पने के मामले में अदालत ने सेक्टर-18 थाना प्रभारी को सात फरवरी तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का नोटिस दिया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: पूर्व मंत्री के सरकारी जमीन हड़पने के मामले में अदालत ने सेक्टर-18 थाना प्रभारी को सात फरवरी तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का नोटिस दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश कटारिया की याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने पूर्व मंत्री उनके बेटे तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के एक अधिकारी और बिजली निगम के एसडीओ को पक्षकार बनाया है।
याचिकाकर्ता ने विधायक तथा सांसदों के लिए तय विशेष अदालत में याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्व मंत्री ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए एचएसवीपी करीब 40 करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। सेक्टर 17-18 के डिवाइडिग रोड पर कब्जा की गई इस जमीन पर पिछले 10 वर्षो के दौरान पूर्व मंत्री करीब सात करोड़ रुपये दुकाने किराए पर देकर वसूल चुके हैं। बिजली निगम के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर बिजली का मीटर भी अपने नाम करा लिया है।
याचिकाकर्ता ने इस मामले की शिकायत पहले स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों को दी। प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने आज उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सेक्टर-18 थाना प्रभारी को इस मामले में सात फरवरी तक पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।